scorecardresearch
 

उम्रकैद या फांसी... कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को इन धाराओं के तहत कोर्ट सुना सकती है ये सजा!

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है. 9 अगस्त, 2024 को को हुए इस जघन्य कांड के 162 दिन बाद जज ने अपना फैसला सुनाते वक्त संजय रॉय से कहा कि वो दोषी है.

Advertisement
X
डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहराया.
डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहराया.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है. 9 अगस्त, 2024 को को हुए इस जघन्य कांड के 162 दिन बाद जज ने अपना फैसला सुनाते वक्त संजय रॉय से कहा कि वो दोषी है. उको सजा मिलनी ही चाहिए. इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता कोर्ट में ही रो पड़े. उन्होंने जज से कहा कि हमें आप पर पूरा भरोसा था. भरोसा कायम रखने के लिए धन्यवाद. सजा का ऐलान सोमवार को होगा. 

Advertisement

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि संजय रॉय के लिए सोमवार को सजा का ऐलान किया जाएगा. उसको भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है. इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. फैसले के समय संजय रॉय ने कोर्ट में एक बार फिर दोहराया कि उसे फंसाया गया है. वो पूरी तरह निर्दोष है. जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा. 

इन धाराओं के तहत मिल सकती है इतनी सजा...

भारतीय न्याय संहिता की धारा- 64

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के तहत किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को कम से कम 10 साल की कठोर करावास की सजा दी जा सकती है. इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

Advertisement

भारतीय न्याय संहिता की धारा- 66

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 के तहत यदि कोई शख्स किसी महिला को ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे उसकी मौत हो जाए या वो लगातार निष्क्रिय अवस्था में चली जाए, तो उसे कम से कम 20 साल की कारावास की सजा हो सकती है. 

भारतीय न्याय संहिता की धारा- 103 (1)

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 (1) के तहत यदि कोई अपराधी किसी की हत्या करता है, तो उसे उम्रकैद या मौत की की सजा हो सकती है. इसके साथ अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

कोर्ट में सीबीआई ने मांगी है मौत की सजा 

इस तरह संजय रॉय पर लगाई गई सभी धाराओं के तहत कठोर सजा का प्रावधान है. पीड़ित महिला डॉक्टर की जिस तरह से बर्बरता पूर्वक बलात्कार के बाद हत्या की गई थी, उसे देखकर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा जा सकता है. ऐसी स्थिति में मौत की सजा मिलने की संभावना ज्यादा है. वैसे भी इस मामले में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रबल संभावना है. सीबीआई ने भी सजा-ए-मौत की ही मांग की है.

पीड़िता की मां ने कहा- न्याय पूरा नहीं मिला

Advertisement

पीड़ित महिला डॉक्टर की मां ने शनिवार को कहा कि वे अभी भी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा, "संजय रॉय दोषी है. यह जैविक साक्ष्यों से साबित हो गया है. अदालत में सुनवाई के दौरान वो चुप रहा. इससे भी मेरी बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने में उसका हाथ साबित होता है. लेकिन वो अकेला नहीं था. ऐसे और भी लोग हैं, जो इसमें शामिल है. उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. इसलिए न्याय पूरा नहीं मिला है.''

सोमवार को संजय को सुनाई जाएगी सजा

उन्होंने कहा कि वो अपने पति के साथ जीवन के अंतिम दिन तक न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, "मामला अभी पूरा नहीं हुआ है. यह तभी पूरा होगा, जब हमारी बेटी की हत्या में शामिल अन्य लोगों को सजा मिलेगी. हम उस दिन का इंतजार करेंगे. उस दिन तक हम सो नहीं पाएंगे. अब हम यही चाहते हैं." अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि कोर्ट सोमवार को अपराधी संजय रॉय को उसकी सजा सुनाएगी.

Kolkata Case

सीबीआई ने चार्जशीट में संजय को बताया अपराधी 

इस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही असली अपराधी बताया है. इसके साथ ही इसको गैंगरेप की बजाए रेप कहा गया है. चार्जशीट के अनुसार सिविक वालंटियर संजय रॉय ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता से लिए गया सीमन का सैंपल उससे मैच हो गया था. सीएफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि सीमन संजय रॉय का ही है. कई भौतिक-परिस्थितिजन्य साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर साबित हुआ कि वारदात उसने ही किया है.

Advertisement

सीबीआई की चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि 9 अगस्त 2024 को क्राइम सीन से मिले छोटे बाल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था. रिपोर्ट में ये बाल संजय रॉय के बताए गए. करीब 100 गवाहों, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट, सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन, ईयरफोन और आरोपी के बयान के बाद चार्जशीट फाइल की गई. इसमें सीबीआई ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, ना कि गैंगरेप. 

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, इस केस को सुलझाने में तीन चीजें सबसे अहम साबित हुई हैं. इनमें पहली, अस्पताल के सेमिनार रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरें हैं. इन तस्वीरों में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई देता है. आधे घंटे बाद वो बाहर निकल जाता है. इस दौरान सेमिनार हॉल में संजय के अलावा ना और कोई दूसरा गया, न बाहर आया. दूसरी, सेमिनार हॉल से मिला संजय रॉय का मोबाइल का ईयरफोन. जो बाद में उसी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था. तीसरी, सबसे अहम चीज फॉरेंसिक रिपोर्ट थी. ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के नाखुन में मिले खून से संजय का डीएनए मैच कर गया. 

Advertisement

Kolkata Case

इसके अलावा सीमन का डीएनए भी संजय रॉय से मैच कर गया था. प्राइवेट पार्ट से भी संजय का ही डीएनए सैंपल मिला था. चार्जशीट के मुताबिक, वारदात वाली रात संजय रॉय ने काफी शराब पी रखी थी. उसी नशे में वो रात करीब चार बजे अस्पताल के तीसरी मंजिल पर पहुंचा. इस बात से अंजान कि सेमिनार हॉल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर सो रही है, वो वहां पहुंच गया. वहां उसे ट्रेनी डॉक्टर दिखाई दी. इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा. डॉक्टर बचने की कोशिश करती रही. 

संजय रॉय ने उसका मुंह और गला दबा दिया. उसने जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, तब वो बेहोश थी. पीड़ित के जिस्म पर 16 बाहरी और 9 अंदरुनी चोट थी. खुद को बचाने के दौरान उसने संजय पर हमला भी किया था. इसकी वजह से खरोंचने के दौरान उसके नाखुन में उसका खून आ गया था. संजय के हाथ और गर्दन पर भी खरोंचे जाने के निशान थे. इसका वो सही-सही जवाब नहीं दे पाया था. फिलहाल कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया है. सोमवार को सजा का ऐलान होगा.

Live TV

Advertisement
Advertisement