scorecardresearch
 

पालतू कुत्ते को लेकर गर्लफ्रेंड पर भड़का शख्स, फेंक कर मारा लोहे का पिंजरा, फिर...

भारतीय मूल के विष्णेश्वरन (42) अपनी महिला मित्र लक्ष्मी (39) संग लिव-इन में रह रहे थे. बीते कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तल्खी आ गई थी. इसी बीच विष्णेश्वरन का लक्ष्मी संग झगड़ा हो गया. वो भी पालतू कुत्ते के पालन-पोषण को लेकर.

Advertisement
X
कपल के बीच हुआ झगड़ा (सांकेतिक फोटो- गेटी)
कपल के बीच हुआ झगड़ा (सांकेतिक फोटो- गेटी)

पालतू कुत्तों को लेकर एक शख्स का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया. मामला इतना बढ़ा कि शख्स ने गुस्से में उस पर लोहे का पिंजरा दे मारा. इस हमले में गर्लफ्रेंड घायल हो गई. मामला कोर्ट पहुंचा, जहां अब शख्स को दोषी मानते हुए जेल की सजा सुनाई गई है. घटना सिंगापुर की है. 

Advertisement

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के विष्णेश्वरन जगदीसन (42) अपनी महिला मित्र लक्ष्मी कार्तिगा सुब्रमण्यम (39) संग लिव-इन में रह रहे थे. बीते कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तल्खी आ गई थी. इसी बीच विष्णेश्वरन का लक्ष्मी संग झगड़ा हो गया. वो भी पालतू कुत्ते के पालन-पोषण को लेकर. जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई. इसी दौरान विष्णेश्वरन ने लक्ष्मी के ऊपर करीब 1 किलो वजनी लोहे का पिंजरा फेंक दिया, जिसके चलते वो घायल हो गई. 

पुलिस के सामने महिला को मुंह तोड़ने की धमकी दी थी

लक्ष्मी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में की. जिसके बाद केस रजिस्टर्ड कर विष्णेश्वरन को कोर्ट में पेश किया गया. जहां, बीते दिन सिंगापुर की कोर्ट ने विष्णेश्वरन को दोषी मानते हुए 1 महीने जेल की सजा सुना दी. कोर्ट ने विष्णेश्वरन को दूसरों की सुरक्षा की परवाह किए बिना काम करने और धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है. 

Advertisement

इससे पहले जब लक्ष्मी ने विष्णेश्वरन के खिलाफ चोरी की शिकायत की थी, तब उसने पुलिस के सामने महिला को मुंह तोड़ने की धमकी दी थी. हालांकि, अब दोनों साथ नहीं रह रहे है. 

कोर्ट में विष्णेश्वरन के वकील ने बताया कि कपल्स के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे. वो अक्सर लड़ते-झगड़ते थे. वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह दोनों के रिश्तों की नाजुकता को समझें और दया दिखाते हुए सिर्फ जुर्माना लगाकर मामले को खत्म कर दे. लेकिन दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि महिला (लक्ष्मी) के साथ की गई हिंसा माफी के लायक नहीं है. आरोपी को सिर्फ रिश्ते के कारण माफ करना कानून का उल्लंघन होगा. इसके बाद जज ने सजा का ऐलान कर दिया. 

सिंगापुर के कानून के मुताबिक, मानव जीवन को खतरे में डालने और उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करने के दोषी को डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं. वहीं, गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने के दोषी को 10 साल तक की जेल या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं. 


दुनिया के सबसे बदहाल देशों की लिस्ट, जानिए भारत की रैंक

Advertisement
Advertisement