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हिमाचल प्रदेश में नाबालिग से बलात्कार, आरोपी ने धर्म परिवर्तन कर निकाह का बनाया दबाव

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. आरोपी ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के दबाव भी बनाया.

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एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है.
एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है.

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. आरोपी ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के दबाव भी बनाया. इतना ही नहीं उसकी बात से इनकार पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता के परिवार को डराने के लिए उसके घर के पास गोलियां भी चलाईं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है.

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ऊना के सहायक पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि एक 16 वर्षीय लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ महिला थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 115(2), 351(2), 352 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा-4 के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान अंब निवासी शाहिद खान के रूप में हुई है. वो पीड़िता को पिछले डेढ़ साल से जानता था. उसे बार-बार फोन करता था.

पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी शाहिद खान ने उससे बलात्कार के बाद उसका धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करने के लिए परेशान किया. उसने उसके माता-पिता और उसको जान से मारने की धमकी दी. उनके घर के पास गोलियां चलाईं. पीड़िता 11वीं कक्षा में पढ़ती है. आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी किया था. पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है.

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बताते चलें कि इसी महीने हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक होटल में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरियाणा बीजेपी चीफ और एक सिंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (गैंगरेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया था. ये घटना साल 2023 में हुई थी. पीड़िता के मुताबिक, वो अपने बॉस और एक महिला दोस्त के साथ होटल में ठहरी हुई थी. 

3 जुलाई, 2023 को वहां उसकी मुलाकात हरियाणा बीजेपी चीफ मोहनलाल बडोली और सिंगर जय भगवान उर्फ ​​रॉकी से हुई. दोनों ने पीड़िता को अपने रसूख और पहुंच से अवगत कराते हुए सरकारी नौकरी दिलाने और हिरोइन बनाने का झांसा दिया. पीड़िता जब उनके प्रभाव में आई गई, तो उन लोगों ने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया. पीड़िता के मना करने पर उसके साथ गैंगरेप किया गया. इतना ही नहीं आरोपियों ने अपने कुकृत्य का वीडियो भी बना लिया. उसे वायरल करने की धमकी दी.

पीड़िता को चुप रहने के लिए कहा गया. उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. दो महीने पहले पीड़िता को पंचकूला में रॉकी के घर बुलाया गया. वहां आरोपियों ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद 13 दिसंबर, 2024 को सोलन के कसौली में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस ने बडोली और रॉकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

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