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Maharashtra: शादी का झांसा देकर प्रेमिका से चार साल तक बलात्कार, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक महिला से शादी का झूठा वादा करके चार साल तक बलात्कार करने की घटना सामने आई थी. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक महिला से बलात्कार की घटना सामने आई है.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक महिला से बलात्कार की घटना सामने आई है.

महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण में एक महिला से शादी का झूठा वादा करके चार साल तक बलात्कार करने की घटना सामने आई थी. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी तमिलनाडु का निवासी है. वो जहाज निर्माण के पेशे से जुड़ी पीड़िता से साल 2020 में मिला था. इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया.

पुलिस को मिली शिकायत में पीड़िता का आरोप है कि उसके कथित प्रेमी ने फरवरी 2020 से नवंबर 2024 तक कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) (बलात्कार) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बताते चलें कि पिछले महीने दिसंबर में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी. यहां एक पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी को अपने हवस का शिकार बना डाला. ऐसे उसने कई बार किया. 

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इसके साथ ही उसे डराने के लिए जान से मारने की धमकी भी देता रहा. उसकी हरकतों से तंग पीड़िता ने थाने जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ठाणे जिले के भिवंडी शहर के शांति नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. 

पीड़िता ने बताया कि उसके 34 वर्षीय सौतेले पिता ने पहली बार साल 2022 में उसका बलात्कार किया था. इसके बाद वो जब भी मौका देखता उसकी अस्मत लूट लेता था. 25 नवंबर को उसकी मां घर से बाहर गई, तो उसने एक बार फिर उसके साथ रेप किया. उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 64 (2) (एम) (महिला से बार-बार बलात्कार) और 65 (1) (कुछ मामलों में बलात्कार) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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