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अपहरण कर नाबालिग से रेप, 3 साल बाद दरिंदे को मिली 10 साल कैद की सजा

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2021 का है. अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद
लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2021 का है. अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने आरोपी कल्लू को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. 25 जनवरी 2021 को गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर 49 थाने में एक शख्स ने आरोपी कल्लू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उसने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया  था.

इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए पुलिस ने पीड़िता को छुड़ा लिया था. इसके बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी कल्लू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था.

बताते चलें कि जुलाई महीने में अदालत ने एक तीन साल पुराने रेप केस में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. दोषी ने साल 2021 में इस वारदात को अंजाम दिया था. उस वक्त पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और वो कक्षा 9 की छात्रा थी.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास नागर ने आरोपी प्रशांत कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (अवैध संभोग के लिए किसी महिला का अपहरण करना) और पॉक्सो एक्ट की की धारा 4 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया था. इसके बाद सजा का ऐलान किया गया. 

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता की दुकान के पास ही प्रशांत एक कपड़े की दुकान में काम करता था. इस वजह से दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी. एक दिन प्रशांत उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. पीड़िता के पिता ने एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. उसकी ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र पाल सिंह ने कोर्ट में कहा कि वो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है. उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने सजा देने में कोई नरमी नहीं बरती थी.

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