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तमिलनाडुः लड़के से दुष्कर्म और हत्या में शख्स दोषी करार, तीन बार मौत की सजा

तमिलनाडु में पुधुकोट्टई की एक महिला अदालत ने बलात्कार और हत्या के मामले में एक शख्स को तीन बार मौत की सजा सुनाई गई है. दिसंबर 2019 में एक लड़के के साथ बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या को लेकर एक 34 वर्षीय दानिश पटेल को पुधुकोट्टई की अदालत ने मौत की सुनाई है.

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लड़के से रेप और हत्या में दिहाड़ी मजदूर दोषी करार (सांकेतिक फोटो)
लड़के से रेप और हत्या में दिहाड़ी मजदूर दोषी करार (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुनसान जगह पर दिव्यांग से दुष्कर्म
  • निजी अंगों में डाला लकड़ी
  • 18 दिन बाद लड़के की हो गई थी मौत

तमिलनाडु में पुधुकोट्टई की एक महिला अदालत ने बलात्कार और हत्या के मामले में एक शख्स को तीन बार मौत की सजा सुनाई गई है. दिसंबर 2019 में एक दिव्यांग लड़के का बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या को लेकर एक 34 वर्षीय व्यक्ति को पुधुकोट्टई की एक महिला अदालत ने मौत की तीन सजा सुनाई है.

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असल में, आरोपी दानिश पटेल ने 17 साल के एक दिव्यांग लड़के को पुधुकोट्टई में सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार किया और बाद में लड़के के निजी अंगों में लकड़ी डाल दी थी. गंभीर रूप से घायल लड़के को पुधुकोट्टई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 दिन बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते उसकी मौत हो गई थी. 

पुलिस ने इस मामले में गुजरात के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर दानिश पटेल के खिलाफ POCSO और आईपीसी की धारा 363 व 302 के तहत केस दर्ज किया था. अदालत ने POCSO की तीनों धाराओं के तहत दानिश को दोषी करार दिया और उसे तीन काउंट पर मौत की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
   
इसके अलावा लड़के के परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को परिवार को अतिरिक्त 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

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