ओडिशा के नबरंगपुर जिले में 11 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. इस वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपी नाबालिग है. उन दोनों पीड़िता को शराब पीने के लिए मजबूर करने के बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. ये घटना होली के दिन की है, लेकिन पीड़ित लड़की अगले दिन इस खुलासा किया. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया. उन्हें कोर्ट ने बाल सुधार गृह में भेज दिया है.
पुलिस अधिक्षक मिहिर कुमार पांडा ने बताया कि ये घटना 15 मार्च (शनिवार) को हुई जब लड़की उमरकोट थाना क्षेत्र स्थित अपने घर के पास होली खेल रही थी. आरोप है कि दो स्थानीय लड़कों ने पीड़िता को बलात्कार करने से पहले शराब पीने के लिए मजबूर किया. अगले दिन इस वारदात का खुलासा होने के बाद लड़की के माता-पिता ने उमरकोट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी लड़कों की उम्र 15 और 17 साल है. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे.
एसपी ने बताया कि वारदात के वक्त पीड़िता और दोनों लड़के शराब के नशे में थे. पीड़िता स्थानीय स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है. आरोपी उसके दूर के रिश्तेदार हैं. लड़की नाबालिग है. उसकी उम्र पुष्टि स्कूल रजिस्टर से की गई है. पीड़िता और दोनों आरोपी को जिला मुख्यालय अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने बुधवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न राज्य में आम बात हो गई है.
उन्होंने सदन के बाहर कहा, "नबरंगपुर में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. हम राज्य में महिलाओं और लड़कियों पर यौन उत्पीड़न की जांच के लिए सदन की समिति के गठन की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी.'' कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने भी इस वारदात की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
बताते चलें कि पिछले महीने 8 फरवरी की रात को ओडिशा के कोरापुट जिले के लक्ष्मीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी. इसे चार युवकों ने मिलकर अंजाम दिया था. नाबालिग लड़की रात को ओडियापेंटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बिरिगुडा गांव में एक स्टेज कार्यक्रम देखने गई थी. इसी दौरान युवकों ने जघन्य कृत्य को अंजाम दिया. यह मामला तब प्रकाश में आया, जब लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.
लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन की आईआईसी सुज्ञानी साहू ने बताया था कि इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2), 115 (2), 70 (2) और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज किया गया था. आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई थी. उन्होंने पहले तो इस वारदात में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई दिखाई, तो जुर्म कबूल कर लिया था.