scorecardresearch
 

Rajasthan: नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर गैंगरेप, 3 लोगों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

राजस्थान के बूंदी जिले में 15 वर्षीय लड़की का उसके घर से अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस वारदात के सिलसिले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन युवकों के भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान के बूंदी जिले में 15 वर्षीय लड़की का उसके घर से अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस वारदात के सिलसिले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन युवकों के भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Advertisement

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपियों की पहचान राकेश मीना, लवकुश मीना और महावीर सिंह के रूप में हुई है. पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है. उसने पुलिस को बताया कि राकेश और लवकुश ने शुक्रवार रात को उसके घर से उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद वे लोग उसे लेकर एक पुल के पास गए.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राकेश ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि लवकुश सड़क पर पहरा दे रहा था. इसके बाद दूसरे युवकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित लड़की ने रास्ते से जा रहे एक युवक महावीर सिंह से मदद मांगी, तो वो उसे लेकर अपने घर गया. पीड़िता रात भर उसके घर रही.

Advertisement

बताया जा रहा है कि पीड़िता रात को अपने माता-पिता के डर की वजह से नहीं गई. अगले दिन मदद करने वाले युवक ने उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर राकेश और लवकुश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) (बलात्कार), 70 (2) (सामूहिक बलात्कार), 137(2) (अपहरण) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है.

डीएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि पुलिस ने मदद करने वाले युवक महावीर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसने 15 वर्षीय पीड़िता को उसके माता-पिता या पुलिस के पास नहीं ले जाकर अपने साथ एक कमरे में रखा. आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. उनकी तलाश की जा रही है. सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता को आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया है.

Live TV

Advertisement
Advertisement