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रतलाम: ऑक्सीफ्लो मीटर को ज्यादा दाम पर बेच रहे बीजेपी नेता गिरफ्तार

ऑक्सीफ्लो मीटर का अधिकतम बाजार मूल्य 2250 रुपए है जबकि आरोपी द्वारा उसे 4000 रुपए में बेचा जा रहा था. आरोपी ग्राहक को ज्यादा दाम में बेचे गए ऑक्सीफ्लो मीटर पर अंकित एमआरपी भी मिटा दिया था. तलाशी लेने पर दुकान से 7 ऑक्सीफ्लो मीटर जब्त किए गए.

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मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता (सांकेतिक फोटो)
मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • Oxyflow मीटर को बेचा जा रहा था ज्यादा दाम पर
  • बीजेपी नेता को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा

कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ लोग दवाई और ऑक्सीजन के आभाव में असमय ही काल के गाल में समा जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुनाफाखोर इस आपदा के दौर में भी कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं. मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस को चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है. माणक चौक पुलिस ने दवा व्यवसायी और बीजेपी नेता राजेश महेश्वरी को 2250 रुपए का ऑक्सीफ्लो मीटर 4000 रुपए में बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. 

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मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है. मामले में धोखाधड़ी सहित आपदा प्रबंधन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. हालांकि बाद में देर रात को पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया था. आरोपी पूरे समय मीडिया से बचता रहा और थाने से बाहर निकलते समय ही मीडिया के सामने आया.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाहरपुरा स्थित एक मेडिकल शॉप पर ऑक्सीफ्लो मीटर की कालाबाजारी हो रही है. इसपर सोमवार रात को पुलिस की एक टीम मुखबिर द्वारा बताई लोकेशन पर पहुंची तो वहां दवा व्यवसायी राजेश माहेश्वरी की मेडिकल शॉप मिली. यहां आरोपी राजेश माहेश्वरी को निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर ऑक्सीफ्लो मीटर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. 

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ऑक्सीफ्लो मीटर का अधिकतम बाजार मूल्य 2250 रुपए है जबकि आरोपी द्वारा उसे 4000 रुपए में बेचा जा रहा था. आरोपी ग्राहक को ज्यादा दाम में बेचे गए ऑक्सीफ्लो मीटर पर अंकित एमआरपी भी मिटा दिया था. तलाशी लेने पर दुकान से 7ऑक्सीफ्लो मीटर जब्त किए गए. जिसपर एमआरपी भी अंकित था. यह उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के फ्लो को नियंत्रित करने के काम आता है. 

मेडिकल शॉप को सील कर दिया गया है. पूछताछ जारी है. इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 188, 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम, 51(b) आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. 

आरोपी दवा व्यवसायी राजेश माहेश्वरी पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाने के लिए गठित समिति में अशासकीय सदस्य है. आरोपी माहेश्वरी भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक के रूप में पदस्थ हैं.

 

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