मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शख्स को पुलिस ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा वसूलने के नाम पर हिरासत में लिया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शिकायत पर इस शख्स के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
भोपाल के अशोका गार्डन थाने के टीआई आलोक श्रीवास्तव ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि 'विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री यतेन्द्र पाल सिंह जादौन ने अशोका गार्डन थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया था कि अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद को सहयोग निधि संग्रहण कार्य के लिए अधिकृत किया गया है. इसके तहत VHP के पदाधिकारी जब 31 जनवरी को अशोका गार्डन थाने के तहत आने वाले फ्रेंड्स कॉलोनी में शशांक जयसवाल नाम के एक शख्स की दुकान पर पहुंचे तो उसने बताया कि मनीष राजपूत नाम का एक शख्स पहले ही राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कर रसीद दे चुका है.
उन्होंने आगे कहा, 'VHP पदाधिकारियों ने इसके बाद दुकानदार से रसीद दिखाने को कहा तो उसने उन्हें मनीष राजपूत द्वारा दी गई रसीद दिखाई. दुकानदार ने जो रसीद VHP के पदाधिकारियों को दिखाई वो राम भूमि संकल्प सोसायटी भोपाल की रसीद थी जो राम जन्म भूमि न्यास द्वारा अधिकृत रसीद नहीं थी'.
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टीआई आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक 'मनीष राजपूत द्वारा अनाधिकृत रुप से दुकान संचालक शशांक जयसवाल से 151/-रुपये की सहयोग निधि प्राप्त की गई थी जबकि रसीद कूपन 1000/-रुपये की सहयोग निधि के लिए छापा गया है. मनीष राजपूत द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक अवैध रुप से फर्जी रसीद कूपन के जरिए राम मंदिर निर्माण हेतु अवैध धन संग्रह की रिपोर्ट पर थाना अशोका गार्डन में आरोपी मनीष राजपूत के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी मनीष राजपूत को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है.'