मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में किंग के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला अब सेशन कोर्ट में होगा. मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन की जमानत को लेकर सुनवाई तो हुई लेकिन इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पेच फंसा दिया है. इसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी.
मुंबई की किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की. इस बीच एनसीबी ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल भेज जिया है. उधर, कोर्ट में सुनवाई जारी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जमानत में पेच फंसाते हुए कहा कि ये अदालत इस मामले में जमानत नहीं दे सकती. क्योंकि यह एक बड़ा मामला है. एक बड़ी साजिश है, जिसमें सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एनसीबी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाना होगा.
एनसीबी की इस बात पर मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप इस मसले पर अपनी बात रखिए. अपनी दलीलें दें कि जमानत क्यों नहीं दी जा सकती. यह कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे सकती, ये भी बताएं. रही बात फैसले की वो हमें करना है. हम कोर्ट है. यह निर्णय हम करेंगे कि जमानत देनी है या नहीं. आप हमें ये नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है.
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इसके बाद कोर्ट में सुनवाई जारी है. जानकारी के मुताबिक अगर यह अदालत जमानत या अंतरिम जमानत देती है, तो साढ़ें पांच तक पेपर जेल भेजने होंगे. अगर पेपर देर से जेल पहुंचे तो आज की रात आर्यन को जेल में ही बितानी होगी. अगर ये कोर्ट जमानत नहीं देगी तो आर्यन खान के वकील मानशिंदे ने सेशल कोर्ट में भी अपनी टीम को लगा रखा है. वे फौरन वहां अंतरिम जमानत या सामान्य जमानत के लिए आवेदन करेंगे.
आर्यन के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह कोई अपराधी नहीं है. ना ही उसके पास से कोई ड्रग मिला है. ना ही उनका किसी आरोपी से कोई कनेक्शन है. वह एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं. कहीं भाग नहीं सकते. इतने दिन से वे एनसीबी की हिरासत में हैं. वे लोग जो पूछताछ करना चाहते थे, वो कर चुके हैं. अब उन्हें जेल में रखने का क्या फायदा है. उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो एनसीबी के समक्ष पहुंच जाएंगे.
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