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Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन ही नहीं, अचित-अविन को भी नहीं मिल रही जमानत, बेल के खिलाफ ये दलील दे रही NCB

आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप जिस अचित कुमार पर लगा है, उसे जमानत देने का एनसीबी ने विरोध किया है. एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और अचित जुड़े हैं.

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आर्यन खान 2 अक्टूबर से एनसीबी की गिरफ्त में हैं. (फाइल फोटो-PTI)
आर्यन खान 2 अक्टूबर से एनसीबी की गिरफ्त में हैं. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अचित कुमार की जमानत का विरोध
  • एनसीबी ने कहा, वो एक ड्रग सप्लायर

Mumbai Cruise Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी बनाए गए अचित कुमार (Achit Kumar) की जमानत याचिका का एनसीबी (NCB) ने कड़ा विरोध किया है. एनसीबी के मुताबिक, अचित कुमार वही ड्रग सप्लायर है जिसने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को ड्रग्स सप्लाई की थी. आर्यन और अरबाज ने भी पूछताछ में बताया है कि अचित ने ही उन्हें ड्रग दी थी. 

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अचित के वकील अश्विन थूल ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अपनी दलीलें रखी थीं. लेकिन समय की कमी के चलते सरकारी वकील अद्वैत सेठना को शुक्रवार को दलीलें रखने का मौका मिला. इस दौरान अद्वैत सेठना ने कहा, 'मैं बयानबाजी में नहीं पड़ना चाहता. सबूतों को बोलने दें. एनसीबी की फाइलिंग में पता चला है कि अचित, आर्यन और अरबाज से जुड़े हैं और उनके बारे में अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है.'

अश्विन थूल ने कहा कि अचित यूके में रहता है और लॉकडाउन की वजह से यहां आया था. उन्होंने कहा कि उसे बहुत कम ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, इसलिए उसे ड्रग पेडलर के तौर पर नहीं बताया जा सकता. इस पर सेठना ने कहा, 'ब्रिटेन में भी ड्रग्स के सेवन को हल्के में नहीं लिया जाता है. जो दिख रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा है और कानून के नतीजे भुगतने पड़ते हैं. वो एक ड्रग सप्लायर था.'

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थूल ने तर्क दिया कि पंचनामे के लिए जो जरूरी कार्रवाई होती है, उसका पालन नहीं किया गया था. इस पर सेठना ने कहा कि यही तर्क मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी रखे गए थे और उन्होंने गिरफ्तारी प्रक्रिया को सही बताया था. सेठना ने कहा कि ये सब एक साजिश है और हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं कि सभी आरोपी एक-दूसरे से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि जो भी दलीलें दी जा रहीं हैं, उन पर पहले ही अदालत फैसला दे चुकी है. 

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दो अन्य आरोपियों की जमानत का भी विरोध

वहीं, दो अन्य आरोपियों मनीष राजगड़िया और अविन साहू को जमानत दिए जाने के खिलाफ दलील देते हुए सेठना ने कहा कि राजगड़िया और साहू को क्रूज से ही गिरफ्तार किया गया था और दोनों ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है. सेठना ने कहा कि क्रूज को न जाने के निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद क्रूज रवाना हो गई और जब वो वापस आई तो इन्हें गिरफ्तार किया गया.

इस पर एडवोकेट सना खान ने अपनी दलील देते हुए कहा कि साहू को और ज्यादा दिनों तक कैद में नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि बिना कोई लिंक, बिना कोई फैक्ट्स के इस मामले को साजिश नहीं कहा जा सकता. 

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सना खान ने कहा कि कुछ लोगों के शामिल होने से ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया है, इसलिए बाकी आरोपियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उन्होंने दलील दी कि साहू को कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन इतनी कम उम्र में जेल में अपराधियों की संगति में रहने से वो भी एक अपराधी बन सकता है और इसका साहू के जीवन पर गहरा असर पड़ेगा. इस में मामले में राजगड़िया के वकील ने अपने तर्क दिए, जबकि थूल ने कहा कि वो मंगलवार को आगे बहस करेंगे. 

 

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