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Mumbai: कुत्ता मत बोल उसका नाम लूसी है..., कहकर भड़क गया कुत्ते का मालिक, ऑटो चालक को पीटा

मुंबई में पालतू कुत्ते के मालिक ने एक ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी. ऑटो चालक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आरोपी के कुत्ते को कुत्ता कह दिया था. इस पर आरोपी ने कहा कि उसे कुत्ता मत बोल, उसका नाम लूसी है. इस मामले में 60 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

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कुत्ते के मालिक ने ऑटो चालक को पीटा.
कुत्ते के मालिक ने ऑटो चालक को पीटा.

मुंबई के भांडुप इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग रिक्शा चालक ने पालतू कुत्ते को उसके मालिक के सामने कुत्ता कह दिया. इस बात से नाराज होकर कुत्ते के मालिक ने 60 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई कर दी. पालतू कुत्ते के मालिक ने ऑटो रिक्शा चालक को इतना पीटा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान आ गए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. 

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पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की है. 60 वर्षीय शिवसागर पाटिल ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही ऑटो भांडुप में म्हाडा कॉलोनी पहुंचा तो राहुल चंद्रकांत भोसले नाम का व्यक्ति सामने आ गया. राहुल ने शिवसागर से अपने कुत्ते से सावधान रहने को कहा. राहुल ने कहा कि कुत्ते को देख के ठीक से रिक्शा चलाओ. 

इसके जवाब में रिक्शा चालक ने कहा कि ठीक है, मैंने कुत्ते को देखा नहीं था. इसके बाद शिवसागर वहां से जाने लगा. शिवसागर के मुंह से कुत्ता शब्द सुनकर आरोपी नाराज हो गया. आरोपी राहुल ने शिवसागर से कहा कि यह 'कुत्ता' नहीं, बल्कि उसका लूसी है, इतना कहते ही राहुल ने शिवसागर के ऑटो में लातें मारनी शुरू कर दीं.

मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी

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इस पर शिवसागर ने रिक्शा रोक दिया और पूछने लगा कि आखिर ऑटो पर लात क्यों मार रहे हो. इसके बाद आरोपी ने कहा कि उसको कुत्ता मत बोल, उसका नाम लूसी है. इतना कहकर जान से मारने की धमकी दी और कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगा. इससे शिवसागर को चोट आ गई. विवाद होता देख आसपास के लोग पहुंचे और बीचबचाव किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना के बाद लोग शिवसागर पाटिल को मुलुंड जनरल अस्पताल ले गए. आधी रात को पीड़ित ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. भांडुप पुलिस ने आरोपी राहुल चंद्रकांत भोसले के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 504 और 506 (2) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

(रिपोर्टः दीपेश त्रिपाठी)

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