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Odisha: जमीनी विवाद में किया था पड़ोसी का मर्डर, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ये मामला साल 2022 का है. जब 8 जुलाई को नीलगिरि थाना क्षेत्र के पिंचबनिया में हुई थी. मलिक ने भूमि विवाद को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पड़ोसी बैधर बरसल पर धारदार हथियार से हमला किया था. बरसल ने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था.

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दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है
दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद को लेकर अपने पड़ोसी की हत्या करने के आरोप में 43 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वजीत दास की अदालत ने दोषी समरेंद्र मलिक पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दरअसल, ये मामला साल 2022 का है. जब 8 जुलाई को नीलगिरि थाना क्षेत्र के पिंचबनिया में हुई थी. मलिक ने भूमि विवाद को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पड़ोसी बैधर बरसल पर धारदार हथियार से हमला किया था.

बरसल ने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जहां उसे बालासोर के जिला अस्पताल से भेजा गया था. मलिक को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया.

अदालत ने 15 गवाहों, 18 सबूतों और छह भौतिक वस्तुओं की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया.

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