scorecardresearch
 

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केसः अग्रिम जमानत के हाई कोर्ट पहुंचा नवनीत कालरा

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट में नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई
स्टोरी हाइलाइट्स
  • साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी थी नवनीत की याचिका
  • गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरा अपना रहा नवनीत

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए अब हाई कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, दिल्ली की एक निचली अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

Advertisement

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार की देर शाम तक मामले की सुनवाई होती रही.

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी हाई कोर्ट में नवनीत कालरा की ओर से पेश हुए. नवनीत ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा कि उसे मीडिया अपना शिकार बना रही है. वह न तो आयातक है और न ही निर्माता. वह रेस्ट्रोरेंट और ऑप्टिकल का कारोबार करता है. 

पढ़ेंः ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केसः साकेत कोर्ट ने पांचवें आरोपी होटल मैनेजर को भी दी जमानत

नवनीत कालरा के वकील ने अदालत से कहा कि कालरा ने कोई नुकसान नहीं किया है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है. नवनीत कालरा की समाज में गहरी जड़ें हैं. अदालत इस मामले में देर रात तक सुनवाई करती रही.

Advertisement

नवनीत कालरा परिवार के साथ फरार

बता दें कि इससे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ फरार है.

उधर, नवनीत कालरा के लोधी रोड स्थित रेस्टोरेंट और खान मार्केट के ठिकानों से गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी हितेश कुमार को भी साकेत कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है. हितेश कुमार टाउन हॉल रेस्टोरेंट में मैनेजर था, जहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे.

Must Read: रूडी के दफ्तर में खड़ी जिन एंबुलेंस का पप्पू यादव ने किया था खुलासा, उनमें से कई लापता!

कुल मिलाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े खान चाचा रेस्टोरेंट में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े इसी मामले में साकेत कोर्ट ने बुधवार को 50 हजार के मुचलके पर चार आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, जिसमें मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का सीईओ गौरव खन्ना भी शामिल था.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement