पिछले साल जुलाई-अगस्त में पंजाब में जहरीली शराब के सेवन से बड़ी संख्या में लोगों की हुई मौत के बाद राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नए कानून लाकर इसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया है. पंजाब विधानसभा में जहरीली और नकली शराब बेचने को लेकर पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया गया है.
राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए नए प्रावधान के अनुसार, जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो जहरीली और नकली शराब बेचने वाले को मौत की सजा सुनाई जा सकती है. साथ ही दोषी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
अगर नकली और जहरीली शराब पीने की वजह से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो ऐसे मामले में कम से कम 6 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.
अगर नकली और जहरीली शराब पीने की वजह से किसी व्यक्ति को इंजुरी होती है तो ऐसे मामलों में 1 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 के अनुसार, नकली और जहरीली शराब बेचने पर अगर किसी को कोई नुकसान नहीं भी होता है तो भी ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा और 250,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
पिछले साल जुलाई में पंजाब के कई जिलों (अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन) में जहरीली शराब पीने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, इस वजह से नकली शराब बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने इसके खिलाफ कड़े नियम बनाने का फैसला लिया. पिछले साल जुलाई-अगस्त में पंजाब के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.