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अलवरः एक साल की मासूम बच्ची के संग किया था रेप, आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

अलवर के विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नंबर एक के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार पाठक ने शुक्रवार को इस मामले में अबोध बालिका के साथ रेप करने वाले दोषी उदनदास को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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दोषी उदनदास को अब जीवनभर जेल में रहना होगा
दोषी उदनदास को अब जीवनभर जेल में रहना होगा
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • आरोपी उदन दास ने मासूम बच्ची से किया था रेप
  • पड़ोसी की बच्ची पर बुरी नजर रखता था उदन दास

राजस्थान के अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने एक साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी उदन दास पर 45 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मासूम बच्ची से रेप का यह मामला 5 साल पुराना है.

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अलवर की विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नंबर एक के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार पाठक ने शुक्रवार को इस मामले में अबोध बालिका के साथ रेप करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. सरकारी वकील रोशनदीन खान ने बताया कि वर्ष 2016 में भिवाड़ी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें आरोपी उदनदास ने एक साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया था. 

उस वक्त किराए के मकान में रहने वाले उदनदास ने अपने पड़ोसी की एक वर्षीय लड़की को अगवा कर लिया था और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था. पीड़िता बच्ची को गम्भीर हालत में बरामद किया गया था. इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार पाठक ने उदनदास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और आर्थिक जुर्माना भी लगाया. 

 

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