सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले एक के बाद एक तीन नीचली अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद मंगलवार को उन्होंने ये कदम उठाया. उनके वकील बीएस गिरीश ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.
बेंगलुरु में 27 मार्च को 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
पिछली सुनवाई के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने अदालत को सूचित किया कि रान्या राव ने हवाला के पैसे का उपयोग करके अवैध रूप से सोना खरीदने की बात स्वीकार की है. कन्नड़ अभिनेत्री को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था.
पिछले हफ्ते में इस मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरी गिरफ्तारी की थी. बेंगलुरु से एक सोने के व्यापारी को हिरासत में लिया गया था, जो इस रैकेट में भूमिका निभा रहा था. गिरफ्तार किए गए व्यापारी साहिल जैन पर आरोप है कि उसने तस्करी की रकम को ठिकाने लगाने में मदद की थी.
आरोपी व्यापारी साहिल जैन मूल रूप से कर्नाटक के बल्लारी का रहने वाला है. रान्या राव कर्नाटक के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. उनकी जांच के बाद उनके आवास पर छापा मारा गया था, जहां से 2.06 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और 2.67 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे.
इस मामले में पहले ही होटल व्यवसायी तरुण राजू को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन पर सोने की तस्करी में रान्या राव की मदद करने का आरोप है. इस मामले में अब तक रान्या राव, तरुण राजू और अब साहिल जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीआरआई को संदेह है कि यह सोने की तस्करी का एक संगठित गिरोह हो सकता है.