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पांच साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या में फांसी की सजा, खाना खिलाने के बहाने ले गया था अपने साथ

नाबालिग 5 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के आरोप में अदालत ने शख्स को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने रेप के बाद बच्ची को जंगल में हत्या के बाद फेंक दिया था.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अदालत ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों को कोर्ट में पेश किया

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है. धनबाद की अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया था. अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. 

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पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए थे.  बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था. एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. 

नाबालिग से रेप के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे खाना खिलाने ले जा रहा है. इसके बाद जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी. परिजनों ने पूछा तो उसने कहा नहीं पता कहा हैं. बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी बच्ची को डब्लू जैतूडीह जंगल की तरफ  ले गया था.  इस पर बच्ची की मां ने पुटकी थाने में मामले को लेकर डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था. 

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रेप के बाद आरोपी ने की थी नाबालिग की हत्या 

आरोपी को हिरासत में लेकर उससे गंभीरता से पूछताछ की गई थी. फिर पुलिस के सामने उसने गुनाह कबूल कर लिया था. अब अदालत ने उसके गंदे काम के लिए सजा सुनाई. 

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