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दीप सिद्धू मामले में पुलिस ने किया पावर का गलत इस्तेमाल... सुनवाई के दौरान दी गई ये दलील

कोर्ट ने कहा कि आपकी अर्जी पर पुलिस से जवाब लेना होगा और ये गिरफ्तारी दूसरे केस में हुई है. ऐसे में कोर्ट ने वकील से कहा कि वो पुलिस कस्टडी को लेकर बहस करें. जिसके बाद पुलिस ने दीप की चार दिन की कस्टडी को लेकर बहस की.

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पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू (फोटो-PTI)
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू (फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दीप सिद्धू मामले में तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई
  • जमानत मिलने के बाद फिर किया गया था गिरफ्तार
  • दीप सिद्धू की दूसरे मामले में हुई गिरफ्तारी

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन लाल किले पर ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार दीप सिद्धू को जमानत दी गई थी लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. दीप सिद्धू को रिहा करने के लिए उसके वकील अभिषेक गुप्ता ने तीस हजारी कोर्ट में अर्जी लगाई थी. वकील ने कहा कि 17 अप्रैल को दीप को जमानत मिली और उसी दिन वो जेल से बाहर न आ पाए इसलिए उसे दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. दीप को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

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कोर्ट ने कहा कि आपकी अर्जी पर पुलिस से जवाब लेना होगा और ये गिरफ्तारी दूसरे केस में हुई है. ऐसे में कोर्ट ने वकील से कहा कि वो पुलिस कस्टडी को लेकर बहस करें. जिसके बाद पुलिस ने दीप की चार दिन की कस्टडी को लेकर बहस की.

बता दें, 26 जनवरी को लाल किले के ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. रविवार को दिल्ली पुलिस ने उसे तिहाड़ जेल के ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था और चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी. लेकिन तीस हजारी कोर्ट ने उसे एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दीप सिद्धू को पुलिस हिरासत देने से मना कर दिया और कहा कि दीप सिद्धू को संबंधित अदालत में 19 अप्रैल को पेश किया जाए वहीं से पुलिस हिरासत की मांग की जाए.

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दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में जमानत मिलते ही उसे ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था. ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत एएसआई ने पुलिस से की थी.

दीप सिद्धू के वकील ने कहा कि सब कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो में मौजूद है. लाल किले पर क्या हुआ या उसमें दीप सिद्धू ने क्या किया? क्राइम ब्रांच ने इस मामले में उसे पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया? पुलिस की नीयत को इससे ही समझा जा सकता है कि जब 17 अप्रैल को दीप को जमानत मिली तो तुरंत ही दूसरे मामले में गिरफ्तारी दिखा दी.

दीप के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा कि पुलिस महाराजा की तरह व्यवहार कर रही है. कोर्ट ने पूछा कि एक मामले में ज़मानत मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार क्यों किया? क्या आपको ये अजीब सा नहीं लगता कि ज़मानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया?

पुलिस ने कहा कि अगर एक अपराध के बाद 100 मीटर के बाद दूसरा अपराध हुआ है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार है. ये पुलिस का अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करें और पूछताछ करें. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जजमेंट है.

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