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जानें-क्यों नहीं मिल पाई रिया को जमानत, कोर्ट में खिलाफ गए भाई शोविक के ये बयान

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के अलावा शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद, दीपेश सांवत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज
रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती को झटका
  • सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका को खारिज किया
  • रिया समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज

सुशांत सिंह राजपूत केस से इतर ड्रग्स कनेक्शन मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अदालत से झटका लगा है. मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती की बेल याचिका को खारिज कर दिया है यानी अभी उन्हें अगले कुछ दिन जेल में ही बिताने होंगे. इस मामले में रिया के अलावा अन्य सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

सेशंस कोर्ट में नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अदालत में दलीलें दी गई कि उनके पास रिया चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता बयान हैं, जो ड्रग्स कनेक्शन को साबित करते हैं. इन्हीं दलीलों के बाद अदालत ने फैसला लिया. 

साथ ही एनसीबी की ओर से दीपेश सावंत, सैम्युल मिरांडा और मुख्य रूप से शोविक चक्रवर्ती के बयानों का हवाला दिया गया. जिसमें इन सभी ने इस बात को कबूला है कि वो ड्रग्स खरीदते थे और आगे देते थे. 

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इतना ही नहीं, एनसीबी के सामने शौविक चक्रवर्ती ने उस पूरे सिंडिकेट के बारे में बताया था कि कैसे वो ड्रग्स खरीदता था. शौविक के मुताबिक, उसने और रिया ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे. यहां तक कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी शौविक, रिया और सुशांत के कहने पर उनसे ड्रग्स खरीदे थे. शौविक के मुताबिक, रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी जिसके पैसे वही दिया करती थी.

आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बीते दो दिनों से जेल में ही हैं, मंगलवार रात को सेशंस कोर्ट ने ही रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया था. रिया चक्रवर्ती पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें सिर्फ ड्रग्स खरीदने ही नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का भी आरोप है जिनपर दस साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में बेल मिलना आसान नहीं है.

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रिया पर NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है. इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध है. साथ ही इसकी ही एक धारा में ड्रग्स खरीदने, बेचने और किसी को देने पर सजा का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें: सुशांत केसः रिया के लिए परेशानी बन सकती है NDPS एक्ट की धारा 27 ए, जानिए क्यों

एनसीबी के सामने पूछताछ में इन सभी ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़े खुलासे किए थे. पूछताछ में रिया के भाई शोविक ने बताया था कि वह ड्रग्स बेचता नहीं बल्कि खरीदता था. वहीं सैमुअल मिरांडा ने बताया कि वह साल 2019 से लेकर 2020 तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज किया करता था. इतना ही नहीं खुद रिया चक्रवर्ती ने भी पूछताछ में ड्रग्स खरीदने और पैसे अरेंज करने की बात कही थी.

ऐसे में यही कारण रहा कि रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स के लिए पैसे अरेंज करने का आरोप लगा, इसी के तहत मामला भी दर्ज किया गया है. 

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