scorecardresearch
 

सलमान खान केस: लॉक-अप में खुदकुशी करने वाले आरोपी की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट नाराज

Salman Khan House Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी करने के मामले गिरफ्तार एक आरोपी अनुज थापन की अधूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है.

Advertisement
X
हथियार सप्लायर अनुज थापन की मौत पर परजिनों ने सवाल उठाए हैं.
हथियार सप्लायर अनुज थापन की मौत पर परजिनों ने सवाल उठाए हैं.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी करने के मामले गिरफ्तार एक आरोपी अनुज थापन की अधूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. अनुज थापन की लॉक-अप में मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने खुदकुशी बताया था, जबकि उसके परिजन उसे हत्या बता रहे हैं. इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं.

Advertisement

न्यायमूर्ति एन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया. इसके बाद कहा कि इसमें महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं हैं. जैसे कि मृतक के शरीर की गर्दन पर पाए गए संयुक्त निशान का आरेख और उसके अलावा शरीर पर कुछ अन्य चोटें. कोर्ट मृतक आरोपी अनुज थापन की मां रीता देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

रीता देवी ने 3 मई को हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस ने लॉक-अप में पीट-पीट कर उनके बेटे की हत्या कर दी है. अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट से सीबीआई जांच का निर्देश देने की मांग की है. अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने इस मामले में सीआईडी द्वारा की जा रही जांच पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है.

Advertisement

उन्होंने खंडपीठ को अनुज थापन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंपी. कोर्ट ने इसका अवलोकन करने के बाद कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण दम घुटना है, लेकिन अन्य विवरण गायब हैं. कोर्ट ने पूछा, "लिगेचर मार्क का डायग्राम कहां है? लिगेचर मार्क का आकार तिरछा है या गोल? दम घुटने से मौत गला घोंटने से भी हो सकती है. जरूरी नहीं कि यह केवल फांसी के कारण हो."

इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में यह बताने वाला कॉलम भी नहीं है कि मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोटें थीं या नहीं? कोर्ट ने कहा, "यह पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है. यह अधूरी है." अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने कहा कि जांच टीम संबंधित डॉक्टरों से आवश्यक पूछताछ करेगी. खंडपीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई जून में तय की है.

सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में अभिनेता का नाम हटाने की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ कोई दलील नहीं दी है. उन्होंने कहा, "वास्तव में अभिनेता यहां पीड़ित हैं. किसी ने उन पर और उनके घर पर हमला करने की कोशिश की है. उन्हें नहीं पता कि हमलों के पीछे कौन है और किसे गिरफ्तार किया गया है."

Advertisement

उन्होंने कहा कि वर्तमान याचिका में उन्हें प्रतिवादी के रूप में नामित करने से गलत संकेत जा रहा है. उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है. कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया है. अगली सुनवाई पर कोर्ट फैसला दे सकती है. बताते चलें कि 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर दो बाइक सवारों ने गोलीबारी की थी. इसके बाद विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में अनुज थापन को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था. इस तरह कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से अनुज थापन ने कथित तौर पर लॉक-अप के शौचालय में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी. वो मुंबई पुलिस मुख्यालय में बंद था. 1 मई की सुबह आत्महत्या का प्रयास किया था. उसे जीटी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

Live TV

Advertisement
Advertisement