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नवाब मलिक को कोर्ट से झटका, वानखेड़े फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक

समीर वानखेड़े के पिता को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे वानखेड़े फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे. स्पष्ट कहा या है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी.

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नवाब मलिक को कोर्ट से झटका
नवाब मलिक को कोर्ट से झटका
स्टोरी हाइलाइट्स
  • नवाब मलिक को हाई कोर्ट से झटका
  • वानखेड़े फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक

समीर वानखेड़े के पिता को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे वानखेड़े फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे. स्पष्ट कहा या है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी.

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नवाब मलिक को कोर्ट से झटका

अब जानकारी के लिए बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाल अपील की थी कि नवाब मलिक द्वारा उन पर और उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी नहीं की जाए. उन्होंने इस पर रोक लगाने की अपील की थी. अब उसी मामले में कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को झटका दिया गया है. अब वे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे.

वानखेड़े परिवार के खिलाफ नहीं करेंगे बयानबाजी

सुनवाई के दौरान नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. इस बात पर भी बहस थी कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे. इस पर मलिक के वकील ने कहा था कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने सिर्फ उसे शेयर किया. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, ऐसी बयानबाजी और आरोप नहीं लगाए जाएंगे. जस्टिस कथावाला ने सीधे नवाब मलिक के वकील से पूछा भी अगर उनके क्लाइंट ऐसी बयानबाजी करना बंद करेंगे.

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जस्टिस बोले- क्या आपको शोभा देता है?

इस पर जवाब दिया गया कि 9 दिसंबर तक नवाब मलिक अब वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई पोस्ट शेयर नहीं करेंगे. अब कोर्ट की तरफ से ना सिर्फ नवाब मलिक को झटका दिया गया है, बल्कि तल्ख अंदाज में ये तक कहा गया कि ऐसी बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती. सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक VIP हैं इसलिए उन्हें इतने आसानी से सभी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस कथावाला ने भी बोला कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब क्या शोभा देता है? 

कोर्ट का सवाल- आप मीडिया ट्रायल चाहते हैं?

सुनवाई के दौरान एक वक्त तो ऐसा भी आ गया जब जस्टिस कथावाला को कहना पड़ा कि क्या नवाब मलिक को सिर्फ मीडिया ट्रायल चाहिए. ये बात इसलिए कही गई क्योंकि नवाब मलिक लगातार सोशल मीडिया के जरिए वानखेड़े परिवार पर आरोप लगा रहे थे. इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या मलिक द्वारा कभी कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी में शिकायत की गई. जस्टिस कथावाला ने कहा कि मलिक ने ऐसा एक बार भी नहीं किया. इसी के आगे उन्होंने कहा कि नवाब मलिक वानखेड़े के खिलाफ मीडिया ट्रायल चाहते हैं.

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अभी के लिए नवाब मलिक ने कोर्ट के फैसले का स्वगात नहीं किया है. बताया गया है कि वे इस फैसले के उस पहलू पर क्रॉस अपील करने जा रहे हैं जहां पर उनके खिलाफ आदेश दिया गया है.

 

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