सीबीआई ने पांच जनवरी को संदेशखली में ईडी की टीम पर हमले से जुड़े केस में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके भाई सहित छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. बशीरहाट स्पेशल कोर्ट में इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है.
जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशाटी दाखिल की है, उनमें शाहजहां शेख, उसके भाई शेख अलोमगीर, सहयोगी जियाउद्दीन मोल्ला, मफुजर मोल्ला और दीदारबख्श मोल्ला का नाम शामिल है. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी और 307 के तहत केस दर्ज है.
वेस्ट बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई तो 1000 लोगों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया. इस घोटाले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ उनके करीबी संबंधों के कारण शेख को भी गिरफ्तार किया गया था.
बताते चलें कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है. वो संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है. पहली बार उस समय चर्चा में आया, जब 5 जनवरी को ईडी की टीम उससे राशन घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी.
उस समय शाहजहां शेख के हजारों गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था. इसके बाद से ईडी ने उसे लगातार समन जारी किया था. इसके बाद संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया, जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया.
इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया. संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया, लेकिन मामला पूरे देश में सुर्खियों में आने के बाद वेस्ट बंगाल सरकार को मजबूरन शेख को गिरफ्तार करना पड़ा.