हरियाणा के हिसार में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को छात्रा से बलात्कार के दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत में 25 फरवरी को 65 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया था.
विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने अपराधी को सजा सुनाई है. उन्होंने शिक्षक को अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 365 के तहत दो साल की जेल और 5 हजार रुपए का जुर्माना और बंधक बनाने के लिए आईपीसी की धारा 342 के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई.
पीड़िता के वकील रजत कलसन ने बताया कि आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत अपराधी को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ आईपीसी की धारा 323 के तहत मारपीट के लिए 6 महीने की कैद और 506 आईपीसी के तहत 1 साल की कैद और 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
सभी अपराधों की सजा एक साथ चलेगी. साल 2015 में पीड़िता कक्षा 9 में पढ़ती थी. उस वक्त अपराधी शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. अगले साल 2016 में जब वो कक्षा 10 में पहुंची, तो वही शिक्षक उसे अपने स्कूटर पर स्कूल से कुछ दूर एक खेत में ले गया. वहां उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला.
वकील ने कहा कि शिक्षक ने उसे चार घंटे तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान उसके साथ दरिंदगी करता रहा. इसके साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी.