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यूपीः अब शाहजहांपुर में भी 'लव जिहाद', नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप, काजी समेत 12 पर FIR

शाहजहांपुर में महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने पहले धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई, फिर ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करता रहा. बाद में धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिए.

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आरोपी युवक गिरफ्तार (सांकेतिक-रॉयटर्स)
आरोपी युवक गिरफ्तार (सांकेतिक-रॉयटर्स)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर कराया
  • आरोपी युवक, काजी समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
  • उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं. अब शाहजहांपुर में लव जिहाद से जुड़ा नया मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने पहले धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई, फिर ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करता रहा. बाद में धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिए.

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महिला की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और काजी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में पीड़ित महिला अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती है. जबकि आरोपी युवक हिंदू नाम से उसके मकान पर किराए पर रहता था.

इससे एक दिन पहले बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मामला सामने आया था. जिसमें आरोप है कि एक युवक अपना धर्म छिपाकर नाबालिग दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया. और फिर वह जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाकर शादी करना चाहता था. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के एक गांव में साकिब नाम का युवक अपना नाम सोनू बताकर नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया. परिजनों ने साकिब उर्फ सोनू पर आरोप लगाया कि वो उनकी दलित लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा है.

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इसी तरह पिछले महीने बरेली में लव जिहाद के 2 मामले सामने आए. बरेली में जबरन धर्म परवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पारित होने के बाद 29 नवंबर को लव जिहाद' के आरोप में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके अगले दिन 30 नवंबर को भी इस मामले में दूसरा केस दर्ज किया गया.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले महीने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया. इस अध्यादेश में मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर और विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. इसके लिए इस अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है.

 

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