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दिल्ली हिंसा: शरजील इमाम को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

25 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र शरजील इमाम को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए दंगों के मामले में यूएपीए के तहत औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था.

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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
शरजील इमाम (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शरजील इमाम को 1 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत
  • दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल भेजे गए शरजील इमाम
  • पुलिस ने शरजील को यूएपीए के तहत किया था गिरफ्तार

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शरजील इमाम को यूएपीए मामले में 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र शरजील इमाम को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए दंगों के मामले में यूएपीए के तहत औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था.

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इसके अलावा सीएए के प्रदर्शन के दौरान दंगों की साजिश के मामले में भी शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मामले में जांच की प्रकृति को देखते हुए इमाम को 30 दिन के लिए जेल भेज दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि शरजील इमाम को फिलहाल 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. इससे पहले भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ सबूत मिलने का दावा किया था. 

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शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. शरजील असम को हिंदुस्तान से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था. इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमे दायर हुए थे. शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया है.

 

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