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जासूसी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी चीनी महिला को जमानत, सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब जांच एजेंसी ने ये स्वीकार किया है कि इस मामले में आरोप पत्र साठ दिन की अवधि के बाद दायर किया गया है तो ऐसी स्थिति में शी वैधानिक जमानत की हकदार हैं.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त किया
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जासूसी मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने आरोपी चीनी महिला को जमानत दी
  • दिल्ली हाइकोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने जासूसी के मामले में आरोपी चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए किंग शी नाम की महिला को दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही रकम के जमानती पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया. इससे पहले शी को मजिस्ट्रेट की अदालत से मिली जमानत को सत्र अदालत ने पलट दिया था.

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अदालत ने कहा कि जब जांच एजेंसी ने ये स्वीकार किया है कि इस मामले में आरोप पत्र साठ दिन की अवधि के बाद दायर किया गया है तो ऐसी स्थिति में शी वैधानिक जमानत की हकदार हैं.

देश छोड़कर नहीं जा सकती चीनी नागरिक

आदेश में जमानत शर्तो के अनुसार शी बिना निचली अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगी. वह जांच अधिकारी से अपना पता ठिकाना और अन्य जानकारी भी साझा करेंगी. साथ ही हर महीने के पहले सप्ताह में वह जांच अधिकारी से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करेंगी और हर समय अपने मोबाइल का लोकेशन ऐप ऑन रखेंगी.

शी को उनके नेपाली सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया. वह पिछले साल सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं. इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है.

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