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तीन दिन पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, रिमांड नहीं मांगेगी NCB, जानें वजह

NCB ने मंगलवार को ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया. रिया चक्रवर्ती को NDPC की धारा 8सी, धारा 28 और धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो)
रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रिया चक्रवर्ती को NCB ने किया गिरफ्तार
  • रिया चक्रवर्ती की रिमांड नहीं मांगेगी NCB
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी

सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अहम गिरफ्तारी की है. NCB ने मंगलवार को ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया. रिया को शाम 7.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा. NCB इस दौरान रिया चक्रवर्ती की रिमांड नहीं मांगेगी.

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NCB अधिकारियों का कहना है कि रिया से तीन दिन तक पूछताछ की गई. रिया के बयान को NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत लिया गया है और तीन दिन की पूछताछ में दिया गया बयान ही काफी है. NCB ने जब रिया से पूछताछ के लिए अदालत से इजाजत ली थी तब एजेंसी ने कहा था कि रिया से बाकी आरोपियों का आमना-सामना करवाना है. बता दें किया रिया चक्रवर्ती से पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे की पूछताछ की गई थी. वहीं, आज भी NCB ने रिया से लंबी पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया. 

बता दें कि सुशांत सिंह मामले की जांच में ड्रग एंगल को लेकर NCB ने अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां की है. इसमें करन अरोड़ा, कैजान इब्राहिम, के अब्बास, जैद, बासित परिहार, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, अनुज और रिया चक्रवर्ती हैं. इनमें से करन, कैजान और अब्बास जमानत पर हैं. 

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रिया चक्रवर्ती को NDPS एक्ट की धारा 8सी, धारा 28 और धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है. धारा 8सी में 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है. वहीं धारा 28(ड्रग्स के लिए उकसाना) में 10 साल सजा/1 लाख जुर्माना और धारा 29(ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल) में अपराध के हिसाब से सजा का प्रावधान है. 


 

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