scorecardresearch
 

CM योगी को मिली जान से मारने की धमकी, कहा- 'चार दिन में जो कर सकते हो कर लो'

बताया जा रहा है कि बीते 29 अप्रैल को देर शाम यूपी पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 112 वॉट्सऐप नंबर पर किसी संदिग्ध ने मैसेज कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी. धमकी भरे संदेश में संदिग्ध ने लिखा है कि वो सीएम योगी को 5वें दिन जान से मार देगा. उसने पुलिस को चुनौती देते हुए आगे लिखा है कि अगले चार दिन में मेरा जो कर सकते हो कर लो.

Advertisement
X
सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है. (फाइल फोटो)
सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  •  29 अप्रैल को देर शाम आया धमकी भरा मैसेज
  • पुलिस नंबर ट्रेस कर जांच में जुटी
  • पहले भी मिली है सीएम को जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. यूपी पुलिस कंट्रोल रूम के WhatsApp नंबर पर यह धमकी दी गई है. धमकी भेजने वाले ने चैलेंज किया है कि चार दिन में जो कर सकते हो कर लो. यह मामला सामने आने के बाद लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया गया है और नंबर की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

Advertisement

बताया जा रहा है कि बीते 29 अप्रैल को देर शाम यूपी पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 112 वॉट्सऐप नंबर पर किसी संदिग्ध ने मैसेज कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी. धमकी भरे संदेश में संदिग्ध ने लिखा है कि वो सीएम योगी को 5 वें दिन जान से मार देगा. उसने पुलिस को चुनौती देते हुए आगे लिखा है कि अगले चार दिन में मेरा जो कर सकते हो कर लो.

इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 112 के कंट्रोल रूम कमांडर अर्जुन कुमार ने केस दर्ज कराया है. पुलिस की कई टीमें संदिग्ध नम्बर की जांच व लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भी गठित की गई है.

यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है. इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मई 2020 में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. 112 की सोशल मीडिया डेस्क के वॉट्सऐप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था. धमकी के साथ ही सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया था. इस मामले में पुलिस ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में धारा 505(1)b 506,और 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement