scorecardresearch
 

गुजरात: ट्रिपल तलाक मामले में पहली बार सजा, अफसर को एक साल की जेल

गुजरात के बनासकांठा जिले में ट्रिपल तलाक के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. राज्य में ट्रिपल तलाक मामले में पहली बार सजा सुनाई गई है.

Advertisement
X
वकील के साथ पीड़िता
वकील के साथ पीड़िता
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ट्रिपल तलाक मामले में अफसर को सजा
  • दूसरी युवती के लिए पत्नी को दिया था तलाक

गुजरात के बनासकांठा जिले में ट्रिपल तलाक मामले में चार मई को कोर्ट ने क्लास वन अफसर को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद यह गुजरात का पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

Advertisement

अफसर ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी महिला से शादी कर ली थी. वडगाव की रहने वाली शहनाज बानो की शादी हेबतपुरा के रहने वाले सरफराज खान बिहारी के साथ हुई थी. दंपति को एक बेटी भी हुई थी. उसके बाद सरफराज खान दांतीवाडा निगम में डिप्टी इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने लगा. इस दौरान उसे ऑफिस में काम करने वाली हिंदू युवती से प्यार हुआ और वो उसके साथ फरार हो गया.

दूसरी युवती के लिए दिया तीन तलाक 

सरफराज और हिंदू युवती को उनके परिवार वाले लेकर आए. सरफराज ने वादा किया कि वो उस लड़की से कभी बात नहीं करेगा. इसके बावजूद दोनों के बीच रिश्ता रहा, जिसके बाद हिंदू लड़की और सरफराज को एक बेटा भी हुआ. जब शहनाज बानो को इसकी जानकारी हुई तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सरफराज ने उसे तीन तलाक दे दिया.

Advertisement

जुर्माने के साथ एक साल की जेल

शहनाज बानो ने इस मामले में पालनपुर पश्चिम पुलिस थाने में मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सरफराज को जुर्माने के साथ एक साल की सजा सुनाई. 
 

 

Advertisement
Advertisement