scorecardresearch
 

Maharashtra: कैब ड्राइवरों ने 15 साल की लड़की से किया गैंगरेप, नौकरी दिलाने का दिया था झांसा

नाबालिग CSMT स्टेशन पर अकेली थी. कैब ड्राइवरों ने उसे नौकरी दिलाने की बात कही. उसे एक लॉज में ले गए. वहां दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं. पकड़ा गया आरोपी पुलिस कस्टडी में है.

Advertisement
X
नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप.
नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप.

दक्षिणी मुंबई (South Mumbai) में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप (Minor girl gangrape) किया गया. दो कैब ड्राइवरों ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर भरोसे में लिया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. दूसरे की तलाश की जा रही है. पीड़िता को मेडिकल कराया गया है.

Advertisement

घटना 22 अक्टूबर की रात को हुई थी. नाबालिग सीएसएमटी स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी. उसे अकेला देखकर अभिमन्यु हंसराज स्वरोज अपने साथी के साथ नाबालिग के पास पहुंचा. दोनों ने उससे बात की और कहा कि वो उसे नौकरी दिला देंगे.नाबालिग दोनों की बातों में आ गई. इसके बाद वह इन दोनों के साथ इनकी कैब में बैठ गई.

लॉज में ले जाकर किया गैंगरेप  

इसके बाद आरोपी नाबालिग को साउथ मुंबई में स्थित एक लॉज में ले गए. यहां ले जाकर दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया. बाद में उसे जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह नजदीकी थाने में जाकर नाबालिग ने खुद के साथ हुए अत्याचार की कहानी MRA मार्ग थाना पुलिस को बताई. 

पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस ने कैब ड्राइवर अभिमन्यु हंसराज स्वरोज को गिरफ्तार किया. उसे 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता माटुंगा में श्रद्धानंद महिलाश्रम में रहती है.

Advertisement

पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसका इलाज भी किया जा रहा है. गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं.

इन धाराओं में किया गया केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ धारा 363 (अपहरण), 376 (डी) (ए) (सोलह साल से कम उम्र की युवती से सामूहिक बलात्कार), 376 (2) (i) (सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार करना) के तहत केस दर्ज किया गया. साथ ही IPC की धारा 34 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं.

Advertisement
Advertisement