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छोटा राजन की बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी, जिन 3 मामलों में उसे सजा मिली, उनमें उसका कोई रोल नहीं

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक अपील दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि उसे जिन तीन मामलों में दोषी ठहराया गया है, उन मामलों में उसका सीधा-सीधा कोई रोल नहीं है.

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छोटा राजन तिहाड़ में बंद है. (फाइल फोटो)
छोटा राजन तिहाड़ में बंद है. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तीन मामलों में छोटा राजन दोषी साबित
  • किसी में 10 तो किसी में 8 साल की सजा

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक अपील दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि उसे जिन तीन मामलों में दोषी ठहराया गया है, उन मामलों में उसका सीधा-सीधा कोई रोल नहीं है.

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राजन की ये अपील उस सजा के खिलाफ है, जो उसे CBI कोर्ट ने सुनाई है. उसने तीन अलग-अलग मामलों में अपील दायर की है, जिसमें उसे हाल ही में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है. 

छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये अपील अपने वकील तुषार खंडारे (Advocate Tushar Khandare) के जरिए दाखिल की है. उसका कहना है कि वो पहले ही ज्यादातर सजा काट चुका है, जबकि बाकी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है. 

राजन को 6 नवंबर 2015 को बाली से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था और तभी से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में हैं. छोटा राजन ने दावा किया है कि जिन तीन मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है, उन तीन मामलों से उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिले हैं. 

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बुधवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रदीप घरात ने जस्टिस अनुजा प्रभूदेसाई की बेंच को बताया कि सजा के खिलाफ देरी से अपील दायर करने CBI को कोई दिक्कत नहीं है. वहीं, राजन की ओर से पेश हुए वकील कार्ल रूस्तम खान ने कहा कि सजा के खिलाफ ये सामान्य अपील है. इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें-- अंडरवर्ल्ड डॉन Chhota Rajan की कोरोना से मौत की खबर अफवाह, AIIMS ने किया खारिज

क्या हैं वो तीन मामले?

होटल कारोबारी की हत्या की कोशिशः अक्टूबर 2012 में होटल कारोबारी बीआर शेट्टी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी. इस मामले में 2019 में छोटा राजन को दोषी ठहराया गया था और उसे 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. मुंबई की मकोका कोर्ट (MCOCA Court) ने ये फैसला सुनाया था. इस मामले में नित्यानंद नायक, सेल्विन डेनियल, रोहित थंगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश कालिया, दिलीप उपाध्याय और तलविंदर सिंह को भी दोषी ठहराया गया था. छोटा राजन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा था. 

मॉल शूट आउट केसः मार्च 2021 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन को इन्फिनिटी मॉल शूट आउट केस में दोषी ठहराया था. 28 अगस्त 2013 को बुकी से बिल्डर बने 52 साल के अजय गोसलिया उर्फ गांडा की उस वक्त तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वो मलाड स्थित इन्फिनिटी मॉल से बाहर निकल रहे थे. छोटा राजन, रोहित जोसेफ उर्फ सतीश कालिया और शूटर प्रकाश निकम समेत 6 लोगों को MCOCA के तहत दोषी ठहराया गया था. इस मामले में राजन को 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

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रंगदारी मांगने का केसः इसी साल जनवरी में छोटा राजन को रंगदारी मांगने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. उसके ऊपर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले में तीन और लोगों को भी दोषी ठहराया गया था. 2015 में छोटा राजन ने एक कारोबारी से 26 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी.

 

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