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मुख्तार अंसारी के वकील की मांग- दिल्ली ट्रांसफर हों सारे मामले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विचार करेंगे

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि मुख्तार के बाद उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में भी सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की गई थी. इसलिए वो चाहते हैं कि पंजाब के मामले को भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए.

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विधायक मुख्तार अंसारी काफी समय से पंजाब की जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)
विधायक मुख्तार अंसारी काफी समय से पंजाब की जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुख्तार के वकील ने कहा- जान को खतरा है
  • यूपी के वकील ने कहा- बिना अनुमति ले गए पंजाब
  • पंजाब सरकार के वकील ने भी रखा अपना पक्ष

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी मामलों को बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्तार के वकील ने कहा कि वो पांच बार से विधायक हैं. यूपी में उनके सहयोगी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई. वकील ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है. 

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि मुख्तार के बाद से उनकी जान को खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में भी सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की गई थी. इसलिए वो चाहते हैं कि पंजाब के मामले को भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए.

मुख्तार अंसारी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे. यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार ज्यूडिशियल कस्टडी में यूपी की बांदा जेल में थे. उन्हें बिना स्थानीय अदालत की इजाजत के वहां से नहीं ले जाया जा सकता. लेकिन 22 जनवरी 2019 को पंजाब पुलिस एक जांच का ऑर्डर लेकर आई थी. वो ऑर्डर जेलर को सौंपकर वो आरोपी मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब चली गई.

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तुषार मेहता ने कहा कि तब से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं. जबकि उसे ले जाने से पहले स्थानीय एमपी / एमएलए कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी. पंजाब में दर्ज मामले में दो साल हो गए हैं लेकिन अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. इस बारे ने पंजाब पुलिस ने और ना ही मुख्तार अंसारी ने डिफॉल्ट बेल ली.

सॉलिसिटर ने कहा कि पूरा मामला फिल्मी साज़िश जैसा है. पहले पंजाब में एक केस दर्ज करवाया गया और अब वहां उसे असंवैधानिक तरीके से रखा गया है. पंजाब पुलिस को शिकायत मिली कि किसी अंसारी ने एक व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन किया था. बिना यूपी की कोर्ट से अनुमति लिए उसे सीधे बांदा जेल से पंजाब ले जाया गया.

तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कुछ मामलों में पेश भी हुआ. लेकिन यूपी के वारंट पर पंजाब पुलिस कहती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है. आरोपी मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से ही अपना अवैध करोबार चला रहा है. इसको लेकर यूपी के मऊ जिले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है.
 
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्तार के खिलाफ लंबित केस का हवाला दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2005 से मुख्तार जेल में बंद है. वह वहीं से काम करता रहा है. 2014 में हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालतों में भी उसका दबदबा दिखाई देता है.

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तुषार मेहता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आप कानूनी बिंदुओं पर ही दलीलें रखें. फिर तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब की जेल ने जिन दो तारीखों मे यूपी जाने के लिए यह कहते हुए मना किया कि उसकी तबीयत खराब है, वो जाने की स्थिति में नहीं है. उन दो तारीखों के दौरान मुख्तार दिल्ली में चल रहे मामले में पेश हुए.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 29 अप्रैल 2019 और 22 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने यूपी की विशेष अदालत को बताया कि आरोपी मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है, जबकि इसी दौरान उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया.

पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि क्या कोई राज्य किसी अन्य राज्य को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है? हाथरस मामले में केरल के पत्रकार का जिक्र करते हुए दवे ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो भी यह मांग कर सकता है कि मैं केरल का रहने वाला हूं. मेरा मामला केरल में चलाया जाना चाहिए.

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल ट्रांसफर किए जाने की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
 

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