उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के के दो बेटों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है.
यह सशर्त अग्रिम जमानत गाजीपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज धोखाधड़ी, षणयंत्र सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में मिली है. यूपी सरकार एक अभियान के तहत मुख्तार अंसारी और उन जैसे बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है.
उसी कड़ी में गाजीपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसी पर सुनवाई के बाद सोमवार को हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली.
इस संबंध में हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है. साथ ही हाई कोर्ट ने अब्बास और उमर को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है.
इस मामले में अब अगली सुनवाई आगामी 9 फरवरी को होगी. इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने की. उन्होंने ही इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं.