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यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ीं, दर्ज होगा रेप केस

रेप पीड़िता की अपील पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. अदालत ने फरमान सुनाया कि पीड़िता की तहरीर पर वसीम रिज़वी के खिलाफ थाना सहादतगंज में मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही तीन दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.

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वसीम रिजवी पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है
वसीम रिजवी पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • वसीम रिजवी पर है बलात्कार का आरोप
  • पीड़िता की अर्जी पर कोर्ट ने दिया आदेश
  • पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रिजवी के खिलाफ एक पीड़िता की अपील पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का फरमान सुनाया है. साथ ही पुलिस को तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश जारी किया है. पीड़िता ने वसीम रिजवी पर बलात्कार का आरोप लगाया था.

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रेप पीड़िता की अपील पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. अदालत ने फरमान सुनाया कि पीड़िता की तहरीर पर वसीम रिज़वी के खिलाफ थाना सहादतगंज में मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही तीन दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए. पीड़िता ने वसीम रिज़वी पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने कुरआन शरीफ से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. जिसे खारिज कर दिया गया था. मगर 4 जुलाई को वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. साथ ही खुद पर लगे 50 हजार के जुर्माने को भी माफ करने की गुहार भी लगाई थी. 

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सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका इस साल 12 अप्रैल को खारिज कर दी थी. रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये जुर्माना भी माफ करने की गुजारिश की. इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कुरआन पाक की छब्बीस आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है. इनको पवित्र किताब से हटा दिया जाए. 

 

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