उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड (UP Shia Waqf Board) के पूर्व चेयरमैन (Former Chairman) वसीम रिज़वी (Waseem Rizvi) के खिलाफ बलात्कार (Rape) का मामला दर्ज किया गया है. रिजवी के खिलाफ एक महिला की अपील पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर (FIR) दर्ज करने का फरमान सुनाया था. साथ ही पुलिस को तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश जारी किया था. पीड़िता वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी है.
वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ के सआदतगंज थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता वसीम रिजवी के ड्राइवर रह चुके शख्स की पत्नी है. जिसने रिजवी पर बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में सुनवाई नहीं की थी. लिहाजा पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लखनऊ कोर्ट के आदेश पर ही सआदतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
लखनऊ की अदालत ने महिला की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद फरमान सुनाया था कि पीड़िता की तहरीर पर वसीम रिज़वी के खिलाफ थाना सहादतगंज में मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही तीन दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए. तब जाकर पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज हो गया.
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने कुरआन शरीफ से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. जिसे खारिज कर दिया गया था. मगर 4 जुलाई को वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. साथ ही खुद पर लगे 50 हजार के जुर्माने को भी माफ करने की गुहार भी लगाई थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका इस साल 12 अप्रैल को खारिज कर दी थी. रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये जुर्माना भी माफ करने की गुजारिश की. इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कुरआन पाक की छब्बीस आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है. इनको पवित्र किताब से हटा दिया जाए.