उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विस्फोटक से उड़ाने की धमकी देने वाले एक मामले में आरोप तय किया है. 5 नवंबर 1997 को शाम 5 बजे पीड़ित महावीर प्रसाद रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसी केस में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगे थे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी के बाद स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किए. दरअसल नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ था, जिसमें सवा करोड़ रुपये के करीब फिरौती मांगी गई थी. उसी केस में पैरवी न करने की धमकी दी गई थी.
धमकी देने के इस केस में एफआईआर 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर वाराणसी में दर्ज कराई गई थी. मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. मुख्तार अंसारी ने दलील दी कि इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. न ही टेलीफोन पर धमकी देने का कोई साक्ष्य है.
यूपीः बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को जान का खतरा, कोर्ट का आदेश- बढ़ाई जाए सुरक्षा
बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी
कोर्ट से मुख्तार अंसारी ने केस डिस्चार्ज किए जाने की मांग की.एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की इस मांग खारिज कर दिया है. बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी इन दिनों यूपी की बांदा जेल में बंद है.
कौन है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी?
मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है. राज्य सरकार के मुताबिक, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ने मेडिकल आधार पर प्रयागराज कोर्ट द्वारा जारी किए गए 26 वारंटों को टाला है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के एक ही थाने में जघन्य अपराध के करीब 40 मामले दर्ज हैं. 5 बार के विधायक को कई मामलों में बरी किया जा चुका है.