बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अब तक सुलझ नहीं पाया है. सीबीआई ने मौत की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू की थी, लेकिन फिलहाल पूरी पिक्चर एनसीबी के मुंबई दफ्तर में चल रही है. सबसे अहम किरदार सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती हैं और पूरी पड़ताल ड्रग्स पर आकर टिक गई है.
एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है. रिया से लगातार तीन दिन से पूछताछ की जा रही है. इस बीच सोमवार को पूछताछ से फ्री होने के बाद रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गईं. रिया ने सुशांत की दो बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह समेत एक डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाई देने की आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज कराया है.
इस पूरे घटनाक्रम में NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ) एक्ट की भी काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये कानून क्या है.
- NDPS एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है.
- धारा 20 में क्लॉज दो के (a) हिस्से में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स की कम मात्रा (small quantity) पाई जाती है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
-धारा 20 में क्लॉज दो के (b) हिस्से में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतना ड्रग्स पाया जाता है जो कम मात्रा (small quantity) से ज्यादा हो और भले ही कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो तो, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- धारा 20 में क्लॉज दो के (c) हिस्सा कहता है कि अगर किसी के पास ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी (commericial quantity) पाई जाती है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल जो 20 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है, हो सकती है. साथ ही 1 से 2 लाख रुपये के बीच जर्माना लगाया जा सकता है.
NDPS Act की धारा 22 कहती है, इस कानून का उल्लंघन करते हुए अगर कोई नियम या आदेश दिया जाता है, और इस इस आधार पर लाइसेंस दिया जाता है, या नशीला पदार्थ बेचने, खरीदने, अंतर-राज्यीय आयात-निर्यात का काम किया जाता है, तो वह दंडनीय होगा.
NDPS Act की धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो यह कृत्य दंडनीय होगा. इस धारा के क्लॉज(a) में कहा गया है कि सरकार द्वारा सूचितबद्ध किए गए कोकीन, मॉर्फीन जैसे अन्य नारकोटिस ड्रग्स का सेवन करने पर 1 साल की जेल या 20 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.
वहीं, इस एक्ट की धारा 29 में उकसाने और आपराधिक साजिश रचने पर सजा का प्रावधान किया गया है.
फिलहाल, सुशांत केस से जुड़े मामले की बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती के भाई समेत अन्य कई लोगों की गिरफ्तारियां NDPS एक्ट के तहत हो चुकी हैं. रिया से अभी पूछताछ चल रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. दूसरी तरफ रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ ही उकसाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोपों में केस दर्ज करा दिया है.