गुजरात के बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. SC ने दोषियों को जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है. पिछले साल ही गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई दी थी. साल 2002 में जब बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप की यह घटना हुई थी, तब वो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं. भीड़ ने बिलकिस के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी. मरने वालों में तीन साल की बेटी भी शामिल थी. देखें पूरी टाइमलाइन.