Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस (Police) की कार्य प्रणाली से संबंधित कई प्रावधान (Provision) दर्ज हैं, जिनका इस्तेमाल ज़रुरत पड़ने पर किया जाता है. ऐसे ही सीआरपीसी की धारा 168 में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर जानकारी दी गई है. चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी (CrPC) की धारा 168 इस बारे में क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 168 (CrPC Section 168)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1975) की धारा 168 में अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार किए जाने और उसे दाखिल करने का प्रावधान (Provision for filing) किया गया है. CrPC की धारा 168 के मुताबिक, जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी (Subordinate police officer) इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण (Investigation) करता है, तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट (Report of the result) पुलिस थाने (Police Station) के भारसाधक अधिकारी (Officer in charge) को करेगा.
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क्या है दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है. यह सन् 1973 में पारित हुआ था. इसे देश में 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया. दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम 'सीआरपीसी' है. सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है.
CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है. CrPC में अब तक कई बार संशोधन (Amendment) भी किए जा चुके हैं.