दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में कानूनी प्रक्रिया (Legal procedures) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. इसी प्रकार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 112 (Section 112) में न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 112 इस बारे में क्या जानकारी देती है?
सीआरपीसी की धारा 112 (CrPC Section 112)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Proced 1973) की धारा 112 (Section 112) में न्यायालय (Court) में उपस्थित (Present) व्यक्ति के बारे में जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल (Process use) होता है, उसके बारे में बताया गया है. CrPC की धारा 112 के मुताबिक, यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश (Order) दिया जाता है, न्यायालय (Court) में उपस्थित (Present) है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा.
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क्या है सीआरपीसी (CrPC)
सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.
1974 में लागू हुई थी CrPC
सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.