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CrPC Section 60: फरार आरोपी को फिर से पकड़ने का प्रावधान बताती है CrPC की धारा 60

सीआरपीसी (CrPC) की धारा 60 (Section 60) में निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 60 में क्या प्रावधान है?

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CrPC की धारा 60 अपराधी का पीछा करने और फिर से पकड़ने का प्रावधान करती है
CrPC की धारा 60 अपराधी का पीछा करने और फिर से पकड़ने का प्रावधान करती है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पीछा करने और फिर पकड़ने से जुड़ी है CrPC की धारा 60
  • 1974 में लागू की गई थी सीआरपीसी
  • CrPC में कई बार हुए है संशोधन

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) के अध्याय (Chapter) और धाराएं (Sections) न्यायलय (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया (Process) के बारे में बताती हैं. इसी प्रकार से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 60 (Section 60) में निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 60 में क्या प्रावधान है?

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सीआरपीसी की धारा 60 (CrPC Section 60)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 60 (Section 60) में भाग निकलने वाले अपराधी का पीछा करने और उसे फिर से पकड़ लेने की शक्ति (Power on escape to pursue and retake) के बारे में प्रावधान किया गया है. CrPC की धारा 60 के अनुसार –

(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में (lawful custody escapes) से निकल भागता है या छुड़ा लिया (is rescued) जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा (immediately pursue) कर सकता है और भारत के किसी स्थान में (any place in India) उसे गिरफ्तार (Arrest) कर सकता है.

(2) उपधारा 1 (sub- section 1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 (Section 47) के उपबंध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट (warrant) के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार (authority) रखने वाला पुलिस अधिकारी (Police Officer) न हो.

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क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)
सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC
सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.

 

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