Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता की कई धाराओं (Sections) के विषय में हम आपको बता चुके हैं. अब हम बात करेंगे सीआरपीसी (CrPC) की धारा 74 (Section 74) के बारे में, जो पुलिस अधिकारी (Police officer) को निदिष्ट वारंट (Warrant directed) को लेकर प्रावधान (Provision) करती है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 74 इस बारे में क्या जानकारी देती है?
सीआरपीसी की धारा 74 (CrPC Section 74)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 74 (Section 74) में अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी (Police officer) को निदिष्ट वारंट (Warrant directed) का निष्पादन (Execution) किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित (Endorsed) किया जाता है, जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है.
इसे भी पढ़ें--- CrPC Section 73: किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकता है वारंट, ये है प्रावधान
क्या है सीआरपीसी (CrPC)
सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.
1974 में लागू हुई थी CrPC
सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.