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कंझावला केस में चार दिन की और रिमांड पर भेजे गए पांच आरोपी, जानिए पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या कहा?

कंझावला केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपियों की पांच दिन की रिमांड मांगी गई थी. इससे पहले गुरुवार को पांचों आरोपियों को गुरुवार को तीन दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि लड़की अंजलि को आरोपियों ने दो घंटे के दरम्यान कार से करीब 13 किमी तक घसीटा.

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पांचों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.
पांचों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

कंझावला केस में पांचों आरोपियों को एक बार फिर पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. इस बार कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की है. इस केस के जांच अधिकारी ने कोर्ट को अब तक की रिपोर्ट से अवगत कराया. इसके साथ ही बताया कि अभी आरोपियों से आगे पूछताछ किया जाना जरूरी है, ताकि मजबूत साक्ष्य जुटाए जा सकें. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों को पूछताछ के लिए चार दिन और अपनी हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है.

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दिल्ली पुलिस की तरफ से पांच दिन की रिमांड मांगी गई थी. इससे पहले गुरुवार को पांचों आरोपियों को गुरुवार को तीन दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि लड़की अंजलि को आरोपियों ने दो घंटे के दरम्यान कार से करीब 13 किमी तक घसीटा. पहले दीपक ने कहा था कि वह गाड़ी चला रहा है. लेकिन ये बात झूठी निकली. अमित कार को ड्राइव कर रहा था. कोर्ट ने पूछा कि केस का खुलासा हो गया? इस पर पुलिस की तरफ से हां में जवाब दिया गया.

कोर्ट ने पुलिस से पूछे सवाल

पुलिस ने कहा कि हमने तीन दिन की रिमांड के दौरान पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं, जहां आरोपियों ने खाना खाया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि क्या सीडीआर को सुरक्षित रखा गया है. पुलिस का कहना था कि हमने विभिन्न जगहों पर जाकर जांच की है. उस 13 किमी के रास्ते पर भी गए हैं. कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड मांगे जाने पर सवाल किया तो पुलिस ने कहा कि हमें आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना होगी. कोर्ट ने कहा कि पांच दिन क्यों? पुलिस ने तर्क दिया कि लड़की को लंबे रूट पर घसीटा गया है. सभी आरोपियों के बारे में स्टडी किया जाना है. अन्य दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करना भी जरूरी है.

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बचाव पक्ष ने रिमांड का किया विरोध 

पुलिस ने कहा कि इस केस में जांच को आगे बढ़ाना है. आरोपियों ने पहले गुमराह करने की कोशिश की थी. हालांकि अब सही फैक्ट सामने आने लगे हैं. उसके बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों की हाजिरी लगवाई. वहीं, आरोपी मनोज मित्तल के वकील का कहना था कि रिमांड की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. लंबे वक्त के लिए हिरासत मांगी जा रही है. यह 304ए का एक साधारण मामला है. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि आरोपियों में से एक को वाहन के चालक के रूप में बताया गया था. इन सभी से हिरासत में पिछले तीन दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है.

कार से टक्कर के बाद लड़की को घसीटा गया था

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में नए साल के जश्न के दौरान पीड़िता अंजलि सिंह (20) को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी थी, उसके बाद आरोपी लड़की को कार से घसीटकर 13 किमी दूर तक ले गए थे. लड़की का क्षत-विक्षत शव कंझावला इलाके में सड़क पर मिला था. सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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क्या है मामला

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 13 किमी तक सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. घटना के तीन बाद पुलिस अंजलि की सहेली निधि तक पहुंची और उसके बयान दर्ज किए. निधि का कहना था कि वो घटना के वक्त स्कूटी पर पीछे बैठी थी. टक्कर में अंजलि कार में फंस गई थी और आरोपी जान-बूझकर लड़की को घसीटते हुए ले गए थे.

मामले के आरोपी 5 नहीं, 7 हैं 

दिल्ली पुलिस ने एक नया खुलासा और किया है. पुलिस का दावा है कि इस मामले में आरोपी पांच नहीं बल्कि सात हैं. दो आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना हैं. अंकुश आरोपी दीपक का भाई है. पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में मजबूत चार्जशीट बनाएगी ताकि कोई भी मुजरिम सजा से ना बच पाए. साथ ही स्पेशल सीपी ने साफ कर दिया कि अभी इस मामले की कंप्लीट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है. ये दोनों रिपोर्ट आ जाने के बाद तस्वीर कुछ साफ होगी.

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