scorecardresearch
 

Law and Order: ऐसे किसी को 'बैड कैरेक्टर' घोषित करती है पुलिस, ये होती है कार्रवाई

जनता के वोट पाकर जीतने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान को उनकी कार्यप्रणाली की वजह से बैड कैरेक्टर घोषित किया गया है. दिल्ली पुलिस ने उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ये बैड कैरेक्टर होता क्या है?

Advertisement
X
MLA अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है
MLA अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • थाना स्तर पर घोषित होता है बैड कैरेक्टर
  • थानेदार SSP या DCP से करता है सिफारिश
  • एसएसपी या डीसीपी करता है घोषणा

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के चर्चित विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर (Bad Character) घोषित कर दिया है. अमूमन ऐसा अपराधियों के साथ होता है. मगर इस मामले में जनता के वोट पाकर जीतने वाले विधायक को उनकी कार्यप्रणाली की वजह से बैड कैरेक्टर घोषित किया गया है. दिल्ली पुलिस ने उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ये बैड कैरेक्टर होता क्या है? 

Advertisement

बैड कैरेक्टर (Bad Character)
Bad Character शब्द अंग्रेजी भाषा से आता है. हिंदी में इसका अर्थ होता है दुश्चरित्र, दुःशील या बुरे चरित्र वाला. साधारण भाषा में हम इसे 'बुरे किरदार वाला शख्स' कह सकते हैं. बुरा आचरण या बुरे काम करने वाले व्यक्ति को ही दुश्चरित्र वाला कहकर संबोधित किया जाता है.

बैड कैरेक्टर और पुलिस
थाना क्षेत्र में निवास करने अपराधी किस्म के व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए असामाजिक कार्यों की वजह से पुलिस चिन्हित करती है और उनका रिकॉर्ड थाने में रखा जाता है. आदतन अपराध करने वाले व्यक्तियों को थाना स्तर से बैड कैरेक्टर घोषित करने की सिफारिश जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस उपायुक्त (DCP) से की जाती है. इसके बाद एसएसपी या डीसीपी उस सिफारिश पर विचार करने के बाद संबंधित व्यक्ति को बैड कैरेक्टर घोषित करते हैं. तब उस शख्स का नाम थाने के बैड कैरेक्टर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है.  

Advertisement

इसे भी पढ़ें--- Law and Order: जानें, क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?

बैड कैरेक्टर घोषित किए गए व्यक्ति पर पुलिस कड़ी निगरानी रखती है. उसके चाल चलन और कार्य को लेकर भी पुलिस पूछताछ करती है. इलाके में कोई भी आपराधिक घटना होने पर उस शख्स को थाने में पूछताछ के लिए तलब कर लिया जाता है. ताकि ये पता चल सके कि उस घटना में वो किसी भी रूप में शामिल तो नहीं था.

दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को रजिस्टर नंबर 10 के बंडल A में शामिल किया है. पुलिस के मुताबिक, तीन तरह के बंडल होते हैं, जिसमें A की श्रेणी में सिर्फ उन बदमाशों को रखा जाता है, जो सक्रीय होते हैं और लगातार अलग-अलग इलाकों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती रहती हैं. 

इसके अलावा, श्रेणी बंडल B और C होती है. जिसमें क्रमश अपराध की दुनिया से दूर जा चुके और अपराध करने की हालत में (आमतौर पर बुजुर्ग) न होने वाले लोग होते हैं. समय-समय पर डीसीपी स्तर का अधिकारी इनसे संबंधित रजिस्टरों का निरीक्षण भी करता है और अगर कोई सुधर जाए तो उसका नाम रजिस्टर से बाहर भी कर दिया जाता है.

MLA  अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने के एसएचओ (SHO) ने 28 मार्च को एक प्रस्ताव जिले के पुलिस उपायुक्त को भेजा था. जिसमें एमएलए अमानतुल्लाह खान को बंच-ए के तहत बैड कैरेक्टर घोषित करने की सिफारिश की गई थी. थाने के इस प्रस्ताव को डीसीपी ने हाल ही में स्वीकार कर लिया और आप विधायक को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया.

Advertisement

विधायक पर कार्रवाई की वजह
दिल्ली पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस के पास 18 अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिनमें मारपीट करने से लेकर जमीनों पर कब्जा करने तक के मामले शामिल हैं. दिल्ली पुलिस का दावा है कि MLA अमानतुल्ला आदतन अपराधी (Habitual Offender) हैं. हाल ही में उनके खिलाफ एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा डालने और दंगा कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. 
 
आपको बताते चलें कि हाल ही में शाहीन बाग और मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था. जिसमें आप विधायक ने बुलडोजर कार्रवाई का जोरदार विरोध किया था. इसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया और फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया. लेकिन शुक्रवार को साकेत कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. 

ये भी पढ़ेंः

 

Advertisement
Advertisement