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दिल्ली में 15 अगस्त तक नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन्स, सुरक्षा के चलते पुलिस ने लगाई पाबंदी

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को एक ऑर्डर जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त तक ड्रोन/यूएवी (Drones), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक लगा दी. जम्मू में भारतीय एयरबेस पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले के बाद यह फैसला लिया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली में 15 अगस्त तक नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन्स
  • जम्मू हमले के बाद दिल्ली पुलिस का फैसला
  • सुरक्षा व्यवस्था के चलते लिया गया निर्णय

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को एक ऑर्डर जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त तक ड्रोन/यूएवी (Drones), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक लगा दी. जम्मू में भारतीय एयरबेस पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले और उसके बाद अगले कुछ दिनों में कई ड्रोन्स के मिलने के बाद यह फैसला किया गया है.
 
दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत के विरोधी कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर हवाई प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.''

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उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आकाश में आदेश की अवहेलना करते हुए ऊपर दिए गए किसी भी वस्तु को उड़ाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जम्मू के अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन, BSF जवानों की फायरिंग के बाद PAK लौटा 

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने यह आदेश दिल्ली के सभी डीसीपी एसीपी तहसील ऑफिसर एनडीएमसी एमसीडी पीडब्ल्यूडी डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड को दिए हैं. दिल्ली पुलिस के बयान में बताया गया कि चूंकि नोटिस सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए इस रूप से पारित किया जा रहा है. इसे प्रेस के जरिए से जनता की जानकारी के लिए पब्लिश किया जाएगा और सभी डीसीएसपी / अपर डीसीएसपी आदि के दफ्तरों  के नोटिस बोर्ड पर इसकी कॉपी चिपका दी जाएगी. 

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बता दें कि दिल्ली पुलिस का यह ऑर्डर 16 जुलाई से प्रभावी होगा और 32 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण से एक कथित आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर रहा था.

 

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