राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में पिछले साल भड़की हिंसा को लेकर सुनवाई हुई. दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान एक धार्मिक स्थल पर आगजनी करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. दिल्ली हिंसा के दौरान कथित तौर पर धार्मिक स्थल पर आगजनी, मकान और दुकानों में तोड़फोड़ करने, लूटपाट के लिए दो लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप तय किए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक गौरव के खिलाफ आरोप है कि उसने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पेट्रोल बम से एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर आग लगा दी. वहीं, प्रशांत मल्होत्रा पर उसी क्षेत्र में दुकान, मकान और वाहनों में तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप लगे थे. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं.
दोनों आरोपियों ने अपराध में शामिल नहीं होने की दलीलें दी और मुकदमे का सामना करने की बात कही. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हिंसा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे. उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) स्थान भजनपुरा चौराहे और आसपास के इलाकों में भी पाया गया जहां कथित घटना हुई थी. एक सहायक उप निरीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और दोनों को तीन अप्रैल 2020 के दिन गिरफ्तार किया गया था.
गौरव और प्रशांत, दोनों को ही गिरफ्तारी के करीब 10 दिन बाद ही कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था. बता दें कि पिछले साल 24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. बड़ी संख्या में लोग इस हिंसा के दौरान घायल भी हो गए थे.