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धनबाद जज हत्याकांड: दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, 22 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी. घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गई थी. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. घटना के फुटेज में दिखाई दिया था कि सड़क पर सीधे चल रहे ऑटो ने किनारे पर जाकर एडीजे को टक्कर मारी थी.

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घटना का सीसीटीवी फुटेज और इनसेट में एडीजे उत्तम आनंद.
घटना का सीसीटीवी फुटेज और इनसेट में एडीजे उत्तम आनंद.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को ऑटो ने मारी थी टक्कर
  • सीबीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर कोर्ट जता चुका है नाराजगी

ADJ Uttam Anand Death Case: झारखंड के चर्चित धनबाद जज हत्याकांड में अदालत ने आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. दोनों पर धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध के आरोप तय किए हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

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इसस पहले 29 जनवरी को जज उत्तम आनंद हिट एंड रन मामले में, झारखंड हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद सीबीआई ने पूरी जांच टीम में बदलाव कर दिया था. इस मामले में सीबीआई मुख्यालय की स्पेशल क्राइम यूनिट-2 से एसपी विकास कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया था. विकास कुमार को एएसपी विजय शुक्ला की जगह नियुक्त किया गया था.

क्या है पूरा मामला

28 जुलाई 2021 की सुबह करीब 5 बजे एडीजे उत्तम आनंद अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. वे सड़क के किनारे वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी. इस घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. घटना के फुटेज में दिखाई दिया था कि सड़क पर सीधे चल रहे ऑटो ने किनारे पर जाकर एडीजे को टक्कर मारी थी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

इसकी मॉनिटरिंग झारखंड हाई कोर्ट कर रही है. कोर्ट मामले के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर कई बार सवाल उठा चुकी है. मुख्य न्यायधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई की प्रोग्रेस पर सवाल उठाए थे. कोर्ट की नाराजगी के बाद सीबीआई ने कुछ समय पहले ही धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर जज क्वार्टर तक सीन रिक्रिएट किया था.

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