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गुरुग्राम से MP तक... पुलिस से बचने के लिए 400 KM पैदल चला तीन साल की बच्ची से रेप का आरोपी

गुरुग्राम पुलिस ने तीन साल की बच्ची से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने जनवरी में मासूम बच्ची के साथ रेप किया था, उसके बाद पैदल चलकर 400 किमी दूर अपने गांव चला गया था. मामले में बादशाहपुर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. वहां से पैदलकर चलकर मध्य प्रदेश में स्थित अपने गांव चला गया. पुलिस ने उस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. इससे पहले आरोपी अपनी पत्नी पर भी जानलेवा कर चुका है.

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गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार किया है.
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार किया है.

हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो तीन साल की बच्ची से रेप के बाद 9 महीने से फरार चल रहा था. आरोपी पर इसी साल जनवरी में पॉक्सो एक्ट के तहत बादशाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस का कहना था कि आरोपी को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. क्योंकि ये पुलिस से बचने के लिए शातिराना तरीके से कदम उठा रहा था. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेप को अंजाम देने बाद आरोपी गुरुग्राम से 400 किमी दूर मध्य प्रदेश के शहर में पैदल चलकर पहुंचा, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैस ना कर सके.

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गुरुग्राम के एसीपी प्रियांशु दीवान के मुताबिक, आरोपी ड्रे उर्फ गोविंद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मजदूरी कर रहा था. पुलिस को सूचना मिली तो वहां दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मोस्ट वॉण्टेड क्रिमिनल है. उस पर 5 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो गुरुग्राम में मजदूरी करता था और वहां एक झुग्गी में रहता था. 12 जनवरी को पड़ोस में रहने वाली तीन साल की बच्ची का पिता जब अपने काम पर गया था, तब उसने मौका पाकर रेप किया और फरार हो गया. पुलिस से बचने के लिए वो गुरुग्राम से पैदल चला और 400 किमी दूर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित बरभान गांव पहुंचा. वहां रहकर मजदूरी करने लगा. लेकिन पुलिस ने उसको ढूंढ लिया.

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'पैदल चलकर गांव तक पहुंचा आरोपी'

पूछताछ में आरोपी का कहना था कि वो पुलिस से बचना चाहता था. इसलिए गांव तक पैदल चलकर जाने का निर्णय लिया. पूरे रास्ते में किसी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार नहीं हुआ. गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से कस्टडी की मांग की जाएगी. 

'फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से भाग निकला था'

एसीपी दीवान का कहना था कि आरोपी पर गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा मध्य प्रदेश में भी 2 एफआईआर दर्ज हैं. फरीदाबाद में साल 2020 में आरोपी ड्रे ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था. तब पुलिस ने धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था. मध्य-प्रदेश में उस पर लड़ाई-झगड़े, मारपीट करने के केस दर्ज हैं.

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